अवमानना मामले में आज मुंबई कोर्ट में पेश हो सकते हैं राहुल गांधी
वकील और आरएसएस कार्यकर्ता धु्रतिमान जोशी की निजी शिकायत पर मझगांव महानगरीय मजिस्ट्रेट की अदालत ने फरवरी में राहुल गांधी को समन जारी किया था।
मुंबई, प्रेट्र। आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर किए गए अवमानना मामले में राहुल गांधी गुरुवार को यहां की एक अदालत में पेश हो सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को कथित तौर पर आरएसएस-भाजपा की विचारधारा से जोड़ा था। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी किया था। महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ को दोषी ठहराने के आरोप में राहुल गांधी पर पड़ोसी ठाणे जिले के भिवंडी में एक और मानहानि का मुकदमा चल रहा है।
दरअसल, वकील और आरएसएस कार्यकर्ता धु्रतिमान जोशी की निजी शिकायत पर मझगांव महानगरीय मजिस्ट्रेट की अदालत ने फरवरी में राहुल गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी को समन जारी किया था। जोशी ने 2017 में राहुल गांधी, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। निजी शिकायत में कोर्ट से पुलिस को इस पूरे मामले की जांच करने का आदेश देने का आग्रह किया गया था।
जोशी ने आरोप लगाया था कि सितंबर 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के 24 घंटे बाद ही राहुल गांधी ने मीडिया से कहा था जो कोई भी भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उसे दबाया जाता है, पीटा जाता है, उस पर हमला किया जाता है और यहां तक की उसकी हत्या कर दी जाती है।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि येचुरी ने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा और आरएसएस के लोग थे, जिन्होंने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की है, क्योंकि वह दक्षिणपंथी राजनीति की आलोचना करती थीं। इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी और येचुरी के खिलाफ तो समन जारी किया था, लेकिन सोनिया गांधी और माकपा के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि किसी व्यक्ति द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए पार्टी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।