Move to Jagran APP

PM CARES Fund को लेकर चिदंबरम का सवाल, डोनर्स के नाम उजागर करने में डर क्यों

चिदंबरम ने बुधवार को केंद्र सरकार पर कोरोना के संकट के मद्देनजर बनाए गए पीएम केयर्स फंड को लेकर निशाना साधा और कहा कि ट्रस्टी डोनर्स के नाम उजागर करने से डर क्यों रहे?

By TaniskEdited By: Published: Wed, 02 Sep 2020 03:06 PM (IST)Updated: Wed, 02 Sep 2020 03:06 PM (IST)
PM CARES Fund को लेकर चिदंबरम का सवाल, डोनर्स के नाम उजागर करने में डर क्यों
PM CARES Fund को लेकर चिदंबरम का सवाल, डोनर्स के नाम उजागर करने में डर क्यों

नई दिल्ली, एएनआइ।  कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस (COVID-19)संकट के मद्देनजर बनाए गए पीएम केयर्स फंड को लेकर निशाना साधा। चिदंबरम ने सवाल किया कि पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी डोनर्स के नाम उजागर करने से डर क्यों रहे हैं? चिदंबरम ने ट्वीट करके कहा कि फंड के ऑडिटर्स ने पुष्टि की है कि 26 और 31 मार्च 2020 के बीच केवल 5 दिनों में फंड को 3,076 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन दानदाताओं के नाम सामने नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? 

loksabha election banner

चिदंबरम ने आगे कहा कि कोई भी एनजीओ या ट्रस्ट एक सीमा से अधिक राशि दान करने वाले दानदाताओं के नाम उजागर करने के लिए बाध्य हैं। इससे पीएम केयर्स फंड को छूट क्यों है? उन्होंने पूछा कि दान पाने वाला ज्ञात है। दान पाने वाले के ट्रस्टी ज्ञात हैं। फिर ट्रस्टी,दानदाताओं के नाम उजागर करने से क्यों डर रहे हैं?

क्यों बनाया गया पीएम केयर्स फंड

बता दें कि कोरोना महामारी जैसी आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना है। प्रधानमंत्री इस फंड के पदेन अध्यक्ष हैं और रक्षामंत्री, गृहमंत्री और वित्तमंत्री पदेन न्यासी हैं। 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीएम केयर्स में जमा राशि सार्वजनिक करने की मांग खारिज की थी

पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने पीएम केयर्स द्वारा प्राप्त कोष सार्वजनिक करने की मांग को लेकर दाखिल पीआइएल खारिज कर दी थी। वकील अरविंद वाघमारे ने इसे लेकर याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा था कि कोष को सार्वजनिक करने का लक्ष्य उसका उचित उपयोग सुनिश्चित करना है। कोष को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण कराया गया है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति की गई है, जिसपर कोष के संतुलन और खाते के लेखा की जिम्मेदारी होगी। पीएम केयर्स फंड पर भारतीय ट्रस्ट अधिनियम लागू है। इस अधिनियम में सार्वजनिक घोषणा का उद्देश्य हासिल करने के लिए प्रभावी तंत्र मुहैया कराया गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.