INX Media case: चिदंबरम के लिए आसान नहीं होगा जांच एजेंसियों के शिकंजे से निकलना
P Chidambaram ने अग्रिम जमानत खारिज किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। CBI की रिमांड पर भेजे गए पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P Chidambaram) के लिए कानून के शिकंजे से बचना अब आसान नहीं होगा। CBI की हिरासत खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी उन्हें मनी लांड्रिंग मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में जुट गया है। वैसे ED को अभी चिदंबरम को हिरासत में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करना होगा। चिदंबरम ने अग्रिम जमानत खारिज किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने ED और सीबीआइ दोनों के मामलों में पी. चिदंबरम को मिली अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। दोनों ही मामलों में चिदंबरम ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब चूंकि CBI ने चिदंबरम को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया और उसे चार दिन की रिमांड भी मिल गई है, इसीलिए CBI की गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका औचित्यहीन हो गई है। इस मामले में अब चिदंबरम को नए सिरे से नियमित जमानत की अर्जी लगानी होगी।
वहीं, ED की गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। ED अधिकारियों को उम्मीद है कि अग्रिम जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और चिदंबरम से घोटाले में पूछताछ की जरूरत बताने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को राहत नहीं मिलेगी। लेकिन ED कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, इसके लिए INX Media से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले और उसकी जांच पर वकीलों को ब्रीफ किया जा रहा है।
वकीलों को चिदंबरम के खिलाफ पुख्ता दस्तावेजी सुबूत भी दिए गए हैं ताकि वे सुप्रीम कोर्ट के सामने हिरासत में पूछताछ की जरूरत को प्रभावी तरीके से रख सकें। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज हो जाने और सीबीआइ की पूछताछ हो जाने के बाद अदालत से चिदंबरम को ईडी की हिरासत में देने की मांग की जाएगी।