विपक्ष को निर्मला सीतारमण ने सिखाया GST का गणित, जानें कैसे जीएसटी हटाई तो वैक्सीन हो जाएगी महंगी
GST On Covid Vaccine केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ विपक्षी नेताओं को जीएसटी का गणित समझाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि जीएसटी हटाने से वैक्सीन सस्ती होने के बजाय महंगी हो जाएगी। इसका भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। वैक्सीन को लेकर छिड़ी राजनीति के बीच कुछ विपक्षी नेताओं की ओर से वैक्सीन पर पांच फीसद जीएसटी हटाने की मांग शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो तीखा तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि लोगों की जान जा रही है और सरकार टैक्स वसूल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसी मांग करने वाले नेताओं को जीएसटी का गणित समझाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि जीएसटी हटाने से वैक्सीन सस्ती होने के बजाय महंगी हो जाएगी। इसका भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
वैक्सीन पर पांच फीसद जीएसटी मैन्यूफैक्चरर्स और जनता दोनों के हित में
दो दिन पहले राहुल के राजनीतिक आरोपों पर तो सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन ममता बनर्जी की ओर से प्रधानमंत्री को कोरोना महामारी से संबंधित वस्तुओं पर टैक्स हटाने के आग्रह पर प्रतिक्रिया में कई ट्वीट करते हुए वित्त मंत्री ने स्थिति साफ कर दी कि वैक्सीन पर जीएसटी दरअसल उपभोक्ताओं के लिए इसे सस्ता बनाती है। सीतारमण ने कहा कि वैक्सीन पर लगने वाली जीएसटी को हटा लिया जाए तो वैक्सीन मैन्यूफैक्चरर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिससे लागत बढ़ेगी और वे वैक्सीन की कीमत बढ़ा देंगे। बढ़ी हुई कीमत की वसूली उपभोक्ताओं से की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी का 70 फीसद हिस्सा राज्यों को ही जाता है
जीएसटी लगने से अभी मैन्यूफैक्चरर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का इस्तेमाल कर सकते हैं और आइटीसी ज्यादा होने पर वे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी हटा देने से उपभोक्ताओं को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि वैक्सीन से मिलने वाली जीएसटी में 70 फीसद हिस्सेदारी राज्यों को मिलती है। वैक्सीन पर लगने वाली जीएसटी का आधा हिस्सा राज्यों के पास जाता है और आधा केंद्र के पास। फिर केंद्र के हिस्से में से भी इसे राज्यों के बीच वितरित किया जाता है।
जाहिर है कि विपक्ष ने जीएसटी को समझे बगैर ही आरोप लगा दिया।वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना राहत से जुड़ी सभी वस्तुओं के आयात पर लगने वाली कस्टम्स ड्यूटी व हेल्थ सेस को समाप्त कर दिया है और इन्हें आइजीएसटी से भी राहत दी गई है। इनमें आक्सीजन से संबंधित सभी प्रकार की वस्तुएं, रेमडेसिविर इंजेक्शन, वेंटिलेटर से जुड़ी वस्तुएं और वैक्सीन शामिल हैं।