Move to Jagran APP

INX मीडिया केस: पी चिदंबरम को HC से राहत, गिरफ्तारी पर 29 नवंबर तक रोक

आइएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 29 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 25 Oct 2018 11:54 AM (IST)Updated: Thu, 25 Oct 2018 11:54 AM (IST)
INX मीडिया केस: पी चिदंबरम को HC से राहत, गिरफ्तारी पर 29 नवंबर तक रोक
INX मीडिया केस: पी चिदंबरम को HC से राहत, गिरफ्तारी पर 29 नवंबर तक रोक

नई दिल्ली, जेएनएन। आइएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 29 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इस मामले में सुनवाई इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक 25 अक्टूबर यानी बृहस्पतिवार को खत्म हो रही थी। अब इस मामले में 29 नवंबर को होगी, जिसमें चार्ज शीट पर विचार होगा।

loksabha election banner

इससे पहले कोर्ट में पी. चिदंबरम की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी लगाई गई थी। जिस पर कोर्ट पी. चिदंबरम को प्रोटेक्शन देते हुए गिरफ्तारी पर रोक को हर सुनवाई पर आगे बढ़ाता रहा है। वहीं, ईडी पी. चिदंबरम की ज़मानत अर्जी का कोर्ट में पिछली कुछ सुनवाई के दौरान विरोध करता रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट आईएनएक्स मीडिया केस में इससे पहले भी पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर पांच बार स्टे लगा चुका है। 

बता दें कि पी चिदंबरम 3500 करोड़ के एयरसेल मैक्सिस और 305 करोड़ के आइएनएक्स मीडिया मामले में जांच के दायरे में हैं। इसी मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को भी गिरफ्तारी से छूट मिली है। कार्ति के खिलाफ एयरसेल मैक्सिस के मामले में सीबीआइ ने 2011 और ईडी ने 2012 में एफआइआर दर्ज की थी।

वहीं, सीबीआइ द्वारा आइएनएक्स मीडिया मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। दोनों ही मामले में ईडी और सीबीआइ पूर्व वित्त मंत्री की भूमिका की जांच कर रही है। आरोप है कि वित्त मंत्री रहने के दौरान पी चिदंबरम ने इन मामलों में फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआइपीबी) की क्लियरेंस दी थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.