Money Laundering Case: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को जेल में मिलेगी कुर्सी, देख सकेंगे TV
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित कर्नाटक के कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार की न्यायिक हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।
नई दिल्ली, एएनआइ। Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार की न्यायिक हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। वहीं, दिल्ली की कोर्ट ने मंगलवार को ही सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन (Tihar Jail authorities) को आदेश दिया है कि डीके शिवकुमार को टेलीविजन और कुर्सी मुहैया कराई जाए। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि यह सब जेल मैनुअल के हिसाब से हो।
दरअसल, डीके शिव कुमार के वकील ने कोर्ट में अर्जी देकर शिकायत की थी कि उनके मुवक्किल को जेल में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि वह पीठ दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं। शिव कुमार के वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि शिवकुमार से जेल अधिकारी सामान्य व्यवहार नहीं कर रहे हैं।
यहां पर बता दें प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पिछले साल डीके शिव कुमार के खिलाफ कर चोरी और करोड़ों के लेनदेन में शामिल होने के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
गौरतलब है कि पिछले महीने 3 सितंबर को फेडरल प्रोब एजेंसी ने शिवकुमार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद हिरासत में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। तब से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं।
यह भी जानें
- इसी मामले में नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में कार्यरत हनुमनथैया और अन्य पर मामला दर्ज किया गया था।
- पूरा मामला आयकर विभाग की ओर से बेंगलुरू की एक विशेष अदालत में पिछले साल दायर किए गए आरोपपत्र पर आधारित है।
- आरोपितों पर कथित कर हवाला के करोड़ों रुपये के लेन-देन का आरोप है।
- शिवकुमार और उनके कथित सहयोगी एस के शर्मा पर आरोप है कि ये नियमित तौर पर तीन अन्य आरोपियों की मदद से हवाला के जरिए बड़े स्तर पर नकदी भेजते थे।
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