Move to Jagran APP

Shehla Rashid sedition charges: JNU की छात्रा शेहला रशीद को दिल्ली की कोर्ट से बड़ी राहत

छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष और जेएनयू की छात्रा शहला राशिद (Shehla Rashid) को दिल्ली की कोर्ट ने राहत प्रदान की है।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 15 Nov 2019 03:46 PM (IST)Updated: Fri, 15 Nov 2019 03:53 PM (IST)
Shehla Rashid sedition charges: JNU की छात्रा शेहला रशीद को दिल्ली की कोर्ट से बड़ी राहत
Shehla Rashid sedition charges: JNU की छात्रा शेहला रशीद को दिल्ली की कोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्ली, एएनआइ। देश के नामी संस्थानों में शुमार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) की छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष और जेएनयू की छात्रा शहला राशिद (Shehla Rashid) को दिल्ली की कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत प्रदान की है। शहला राशिद द्वारा भारतीय सेना के खिलाफ कथित ट्वीट करने के मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को शेहला राशिद को गिरफ्तार करने की स्थिति में 10 दिन पूर्व गिरफ्तारी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। दरअसल, दिल्ली की अदालत ने आरोपित शहला राशिद की अग्रिम जमानत याचिका पर यह फैसला दिया है। 

loksabha election banner

यहां पर बता दें कि पिछले सुनवाई में दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू की छात्रा शहला राशिद को गिरप्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। 

गौरतलब है कि शहला राशिद पर भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी मामले में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।  वहीं, पिछली सुनवाई में शहला के वकील ने दिल्ली पुलिस को कोर्ट के जरिये भरोसा दिया था कि वह दिल्ली पुलिस को हरसंभव सहयोग करेंगी।

यहां पर बता दें कि जेएनयू की छात्रा शहला राशिद ने कुछ महीने पहले कई ट्वीट्स कर यह दावा किया था कि भारतीय सेना निरंकुश होकर कश्मीर के लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने यह भी ट्वीट कर कहा था कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी को लेकर शहला राशिद पर देेशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। वहीं, शहला राशिद के दावे को नकारते हुए भारतीय सेना ने भी जवाब दिया था कि कश्मीर को लेकर शहला के बयान और ट्वीट बेबुनियाद हैं, कश्मीर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बता दें कि शहला पर आरोप साबित हुए तो उन्हें कोर्ट द्वारा कड़ी सजा सुनाई जा सकती है। 

दिल्ली-एनसीआर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.