बिना दो चालकों के चल सकेंगे नेशनल परमिट वाले वाहन, कई नियमों में हुए संशोधन
नेशनल परमिट वाले वाहन अब बिना दो चालकों के भी चल सकेंगे। इसके अलावा ऐसे वाहनों को गहरे भूरे रंग से पेंट किए जाने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। नेशनल परमिट वाले वाहन अब बिना दो चालकों के भी चल सकेंगे। इसके अलावा ऐसे वाहनों को गहरे भूरे रंग (डार्क ब्राउन) से पेंट किए जाने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर), 1989 में संशोधन किए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, अब ऐसे वाहनों के आगे और पीछे बोल्ड अक्षरों में 'नेशनल परमिट या एन/पी' लिखा जाएगा। जबकि ट्रेलरों के मामले में इसे वाहन के पिछले और बायीं ओर लिखा जाएगा।
खतरनाक और जोखिमपूर्ण सामान को ले जाने वाले टैंकरों की बॉडी को सफेद रंग से पेंट किया जाएगा और उन पर उसके वर्ग का लेबल भी प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसे वाहनों पर फास्टैग फिट करना अनिवार्य होगा। साथ ही उसके अगले और पिछले हिस्से पर रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाए जाएंगे। वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस भी फिट की जाएंगी। किसी राज्य में अगर प्रतिबंध हो तो ये वाहन एक ही राज्य से सामान भरकर उसी राज्य में नहीं उतार सकेंगे।
ट्रांसपोर्ट वाहनों का फिटनेस अब दो साल में
आठ साल तक पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों का फिटनेस नवीनीकरण अब हर दो साल में कराना होगा। जबकि इससे पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों का फिटनेस नवीनीकरण हर साल कराना होगा। अभी तक प्रत्येक ट्रांसपोर्ट वाहन का फिटनेस नवीनीकरण हर साल कराना होता था।
पूर्ण रूप से तैयार नए ट्रांसपोर्ट वाहन के पंजीकरण के समय अब फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। साथ ही उन्हें दो साल तक फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी।
बिना ढके नहीं ढो सकेंगे निर्माण सामग्री और कूड़ा
नियम 183बी के तहत अब सामान ढोने वाले वाहन बिना ढके सामान की ढुलाई नहीं कर सकेंगे। सामान ढोने के लिए या तो बंद बॉडी वाले वाहनों का उपयोग करना होगा या फिर उन्हें सामान को तिरपाल आदि से ढकना होगा। बिना ढके निर्माण सामग्री और कूड़ा इत्यादि ढोने वाले वाहनों की वजह से होने वाली परेशानी खत्म करने के लिए ऐसा किया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में दिखा सकेंगे डीएल व अन्य दस्तावेज
पुलिस और अन्य एजेंसियों को रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि दस्तावेज अब सीएमवीआर-139 के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भी दिखाए जा सकेंगे। नागरिकों को अब वाहन चलाते समय इन दस्तावेजों को मूल रूप में रखने की आवश्यकता नहीं है।