17 नवंबर तक टली नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई
केंद्र की ओर से नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की लीज समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी।
जासं, नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत में सोमवार को शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनवाई टालने के लिए अर्जी दी। अर्जी में कहा गया कि केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की जाए, क्योंकि शिकायतकर्ता को किसी कार्यक्रम के सिलसिले में मालदीव जाना है। अदालत ने अर्जी को मंजूर करते हुए सुनवाई 17 नवंबर के लिए तय कर दी।
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल, सोनिया गांधी और अन्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने साजिश के तहत महज 50 लाख रुपये का भुगतान कर धोखाधड़ी की। जिसके जरिये यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वह रकम वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया, जिसे एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस को देना था।
इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया कंपनी आरोपित हैं। फिलहाल सभी आरोपित जमानत पर हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता के बयान दर्ज हो चुके हैं।
नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की लीज खत्म करने के फैसले को चुनौती
केंद्र की ओर से नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की लीज समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से 30 अक्टूबर को लीज खत्म करते हुए जारी किए गए आदेश में 15 नवंबर तक आइटीओ स्थिति प्रेस एन्क्लेव परिसर से जगह खाली करने को कहा गया है। याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति सुनील गौर के समक्ष सुनवाई हो सकती है।