हाई कोर्ट के आदेश पर उखाड़ी जाएंगी मोदी व शिवराज की फोटोयुक्त टाइल्स
कोर्ट ने पीएम मोदी और शिवराज फोटोयुक्त टाइल्स को उखाड़ने का आदेश देते हुए तीन महीने बाद रिपोर्ट पेश करने का आदेश शासन को दिया है।
नईदुनिया (ग्वालियर)। हाई कोर्ट की युगलपीठ ने उस याचिका का निराकरण कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों के रसोई व घर के प्रवेश द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटोयुक्त टाइल्स लगाने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
कोर्ट ने फोटोयुक्त टाइल्स को उखाड़ने का आदेश देते हुए तीन महीने बाद रिपोर्ट पेश करने का आदेश शासन को दिया है। ग्वालियर के संजय पुरोहित ने जनहित याचिका में कहा था कि मध्य प्रदेश शासन ने प्रधानमंत्री आवासों के मुख्य द्वार पर पीएम व सीएम की फोटोयुक्त टाइल्स लगाने के आदेश दिए हैं।
जनता के पैसे से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री अपना चेहरा चमका रहे हैं। किसी के घर पर फोटो लगाना उसके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। कोर्ट ने मामले में केंद्र व राज्य शासन से जवाब मांगा तो केंद्र शासन ने कह दिया कि टाइल्स पर किसी का फोटो नहीं लगाया जा सकता है। केंद्र के इस जवाब को देखकर राज्य शासन ने चार अप्रैल, 2018 के अपने आदेश को ही वापस ले लिया है और कोर्ट में इस संबंध में जवाब पेश कर दिया।अब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अंकुर मोदी ने कहा कि जो टाइल्स लग चुकी हैं, उनका क्या होगा, इस पर हाई कोर्ट ने उन्हें उखाड़ने का आदेश दे दिया और 20 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है।