कुलभूषण जाधव मामले में सभी कानूनी विकल्पों का कर रहे आकलन : विदेश मंत्रालय
भारत ने कहा है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में वह सभी कानूनी विकल्पों का आकलन कर रहा है। सरकार सभी भारतीयों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
नई दिल्ली, एएनआइ। भारत ने गुरुवार को कहा कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में वह सभी कानूनी विकल्पों का आकलन कर रहा है और सरकार सभी भारतीय नागरिकों के जीवन की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान ने बुधवार को दावा किया था कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव ने अपनी सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका की पहल करने से इन्कार कर दिया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हमने इस बात का उल्लेख किया था कि कैसे पिछले चार से किए जा रहे ढोंग के तहत पाकिस्तान ने दावा किया कि कुलभूषण जाधव ने पुनर्विचार याचिका की पहल करने से इन्कार कर दिया है।' उन्होंने कहा कि हास्यास्पद सुनवाई के जरिये जाधव को मौत की सजा सुनाई गई है। वह पाकिस्तानी सेना की हिरासत में है। उन्हें स्पष्ट तौर पर उनके मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इन्कार करने के लिए मजबूर किया गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि 2017 में जब से सैन्य अदालत ने हास्यास्पद सुनवाई की है, पाकिस्तान ने सभी संबंधित दस्तावेज भारत को सौंपने से इन्कार किया है। इनमें एफआइआर, सुबूत, अदालती आदेश इत्यादि शामिल हैं। स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले के अनुपालन का सिर्फ ढोंग कर रहा है। मालूम हो कि भारत ने जाधव तक बेरोकटोक पहुंच की मांग की है ताकि उनके साथ उन्हें उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर चर्चा की जा सके।
कुलभूषण जाधव को कथित तौर पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तीन मार्च, 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान का दावा है कि वह ईरान से देश में दाखिल हुए थे। जबकि भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया है कि जाधव जासूसी या विध्वंसक गतिविधियों में शामिल थे। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने जाधव का ईरान में चाबहार बंदरगाह से अपहरण किया था जहां वह अपना कारोबार कर रहे थे।