MP Politics: 28 मंत्रियों की नियुक्ति पर सीएम को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व स्पीकर की याचिका पर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 28 मंत्रियों की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नोटिस भेजा है। कांग्रेस नेता व पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने याचिका दायर की है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 28 मंत्रियों की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नोटिस भेजा है। मामले में कांग्रेस नेता व पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति की याचिका पर शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री से जवाब तलब किया है। कांग्रेस नेता ने संविधान के तहत तय संख्या से ज्यादा मंत्रियों की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं।
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीएम शिवराज को नोटिस भेजा। प्रजापति ने अपनी याचिका में कहा है कि मध्य प्रदेश कैबिनेट में 28 मंत्रियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 (1ए) का उल्लंघन है।
विधानसभा के कुल सदस्यों के 15 फीसद से ज्यादा नहीं हो सकती
समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार अनुच्छेद 164 (1ए) के मुताबिक किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 15 फीसद से ज्यादा नहीं हो सकती। 28 नए मंत्रियों के साथ राज्य में सीएम समेत मंत्रियों की कुल संख्या 34 है। राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 230 है। लेकिन इस समय कुल 206 सदस्य ही हैं।
34 मंत्री बनाना संविधान के नियमों का उल्लंघन
समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार याचिका में कहा गया है कि अगर कुल सदस्यों के हिसाब से देखा जाए तो 15 फीसद 34.5 हुआ। लेकिन मौजूदा सदस्यों के हिसाब से यह संख्या 30.9/31 होगी। इस तरह 34 मंत्री बनाना संविधान के नियमों का उल्लंघन है।
2 जून को शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल का किया था विस्तार
बता दें कि 2 जून को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 नए सदस्यों को शामिल कर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इससे पहले राज्य में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 21 अप्रैल को उन्होंने कैबिनेट में पांच मंत्रियों को शामिल किया था।