आइएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम पर मुकदमा चलाने की कानून मंत्रालय ने दी इजाजत
सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 25 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि आइएनएक्स मीडिया केस में उन्हें पी चिदंबरम को कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। कानून मंत्रालय ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के खिलाफ आइएनएक्स मीडिया केस में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय के इस कदम से चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
आइएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस नेता की मुश्किल बढ़ी
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने के सीबीआइ के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने कानून मंत्रालय से राय मांगी थी। इसके बाद कानून मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से कहा था कि सीबीआइ चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चला सकती है।
केंद्र सरकार ने एयरसेल मैक्सिस केस में चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की सीबीआइ को पहले ही अनुमति दे दी है।
सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 25 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि आइएनएक्स मीडिया केस में उन्हें पी चिदंबरम को कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी है। जांच एजेंसियों का दावा था कि मनी लॉन्डि्रंग से जुड़े तमाम सुबूत और दस्तावेजों के आधार पर चिदंबरम से पूछताछ जरूरी है।
सीबीआइ ने इस मामले में 15 मई, 2017 को एक एफआइआर दर्ज किया था। इसमें कहा गया था कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) द्वारा आइएनएक्स मीडिया में विदेशी फंड के निवेश के लिए दी गई मंजूरी में कई अनियमितताएं हैं। इस मामले में आइएनएक्स मीडिया में 305 करोड़ का निवेश होना था। ये मामला 2007 का है जब पी चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे।
इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपित हैं। कार्ति से सीबीआइ और ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है। कार्ति पर आइएनएक्स मीडिया से 10 लाख रुपये घूस लेने का आरोप है। इस मामले में कार्ति की गिरफ्तारी भी हुई थी। कार्ति पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मामले की जांच को प्रभावित करने का भी आरोप है।