कोलकाता हाई कोर्ट ने दी भाजपा नेता मुकुल रॉय को राहत, 8 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक
हाई कोर्ट अब 5 नवंबर को मुकुल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।
By Nitin AroraEdited By: Published: Tue, 17 Sep 2019 10:12 PM (IST)Updated: Tue, 17 Sep 2019 10:12 PM (IST)
कोलकाता, प्रेट्र। कोलकाता हाई कोर्ट ने भाजपा नेता मुकुल रॉय को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 8 नवबंर तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट अब 5 नवंबर को मुकुल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। मामले में कोर्ट ने मुकुल रॉय को पहली बार गिरफ्तारी से राहत 29 अगस्त को दी थी। इसके बाद समय-समय पर कोर्ट यह अवधि बढ़ाता रहा है। बता दें, मुकुल पर रेल बोर्ड का सदस्य बनाने के नाम पैसे लेने का आरोप है।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें