MP Political Crisis : दिग्विजय सिंह को कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज
दिग्विजय सिंह को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है।
बेंगलुरु, एएनआई। दिग्विजय सिंह को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने बागी विधायकों से मिलने की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई अब 26 मार्च को होगी।
दिग्विजय सिंह ने अदालत से विधायकों से मुलाकात करने की इजाजत मांगी है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि वह राज्यसभा के सांसद हैं और उन्हें विधायकों से मिलने दिया जाए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैंने फैसला लिया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करूंगा और फिर से एक बार धरने पर बैठने पर सोचूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने फिलहाल भूख हड़ताल पर रहने का फैसला लिया और कोर्ट के फैसले के बाद आगे का फैसला लूंगा।
बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को बेंगलुरु में हिरासत में लिया गया था। वह बागी विधायकों से मिलने पहुंचे थे। हिरासत में लिए गए दिग्विजय सिंह ने पुलिस स्टेशन में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और उन्हें विधायकों से नहीं मिलने दिया जा रहा है।