जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति मामले की सुनवाई गुरुवार तक स्थगित, केंद्र ने मांगा और समय
जस्टिस अकील कुरैशी की त्रिपुरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। जस्टिस अकील कुरैशी को त्रिपुरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने में हो रही देरी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के फैसले पर निर्णय लेने के लिए और समय चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई को गुरुवार 7 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि जस्टिस अकिल कुरैशी को त्रिपुरा कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए कोलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के संबंध में कुछ प्रशासनिक औपचारिकताएं शेष रह गई हैं। इसके लिए थोड़ा और समय चाहिए।
मेहता ने अगले सोमवार तक सुनवाई स्थगित करने की मांग की। इसके बाद सीजेआइ रंजन गोगोई और जस्टिस सूर्यकांत ने इसके लिए कारण पूछा। गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (JHCAA) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि कोर्ट ने मामले में केंद्र को बहुत अधिक समय दे दिया है। उन्होंने इस सप्ताह शुक्रवार को मामले की सुनवाई कराने का आग्रह किया। इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार तक सुनवाई को स्थगित कर दिया गया।
25 अक्टूबर को मामले की पिछली सुनवाई हुई थी
इससे पहले 25 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुनवाई को 4 नवंबर तक स्थगित कर दिया था। इस दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देने के लिए थोड़ा और समय मांगा था। इसके बाद मामले की सुनवाई को टाल दी गई थी।
केंद्र ने कोलेजियम की सिफारिशों का पालन नहीं किया
गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ द्वारा दायर याचिका में केंद पर आरोप लगाया गया है कि केंद्र द्वारा कोलेजियम की सिफारिशों का पालन नहीं किया गया।
कौन हैं जस्टिस कुरैशी
जस्टिस कुरैशी मूल रूप से गुजरात हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ जज हैं। वर्तमान में वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में सेवा दे रहे हैं। इस साल मई में, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सिफारिश की थी कि जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा।