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IUML के विधायक को केरल हाईकोर्ट ने 6 साल के लिए अयोग्य ठहराया

केरल हाई-कोर्ट ने IUML के विधायक केएम शाजी को चुनाव जीतने के लिए गलत तरीका अपनाने का दोषी पाया है।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Fri, 09 Nov 2018 01:01 PM (IST)Updated: Fri, 09 Nov 2018 01:32 PM (IST)
IUML के विधायक को केरल हाईकोर्ट ने 6 साल के लिए अयोग्य ठहराया
IUML के विधायक को केरल हाईकोर्ट ने 6 साल के लिए अयोग्य ठहराया

नई दिल्ली, जेएनएन। केरल हाईकोर्ट ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक केएम शाजी को अयोग्य घोषित कर दिया है। केरल हाई-कोर्ट ने IUML के विधायक केएम शाजी को चुनाव जीतने के लिए गलत तरीका अपनाने का दोषी पाया जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। हाई-कोर्ट ने यह फैसला निकेश कुमार की याचिका पर सुनाया है।

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आपको बता दें कि निकेश कुमार ने चुनाव के दौरान केएम शाजी पर विवादित पर्चे बांटने का आरोप लगाया है।निकेश कुमार इस चुनाव में केएम शाजी विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। निकेश कुमार ने कोर्ट को बताया कि केएम शाजी ने गैर मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं देने के लिए पर्चे बंटवाए थे। इसके बाद हाई-कोर्ट ने केएम शाजी के निर्वाचन क्षेत्र अजिकोड में दोबारा चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा मीडिया में आईं खबरों के मुताबिक निकेश इस चुनाव में केएम शाजी के बाद दूसरे नंबर थे जिसके लिए उन्होंने याचिका डाली थी कि उन्हें इस सीट से विजेता घोषित किया जाए। उनकी इस याचिका को हाई- कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई-कोर्ट के इस फैसले को अब केएम शाजी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना रहे हैं।


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