INX Media Case: चिदंबरम की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मिलेगी जेल या बेल ?
INX Media case पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। कल इस मामले मे कोर्ट ने सुनवाई आज तक के लिए टाल दी थी।
नई दिल्ली, एजेंसी। INX Media case, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट आज चिदंबरम की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा।पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 27 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया था। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जमानत देने से दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन्कार कर दिया था।
आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
न्यायमूर्ति आर बनुमथी की अध्यक्षता वाली पीठ मामले ने मंगलवार को मामले की सुनवाई आज के लिए टाल दी थी। कोर्ट ने बताया कि सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता के सामने इस मामव के रूप में पोस्ट किया, जो ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एक अलग पीठ के समक्ष एक अन्य मामले की बहस में व्यस्त थे। इस वजह से मामले को आज के लिए टाल दिया गया था।
जमानत की मांग
हालांकि, चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि वह आगे इस मामले में सुनवाई करने में देरी ना करे। उन्होंने दलील दी कि चिदंबरम 74 साल के हैं और 90 दिनों से अधिक समय से जेल में हैं।
इससे पहले 15 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 नवंबर को चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया उनपर आरोप गंभीर हैं और उन्होंने अपराध में सक्रिय और महत्वपूर्ण भुमिका निभाई है।
क्या हैं आरोप ?
चिदंबरम ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये में आईएनएक्स मीडिया को दिए गए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से संबंधित एक मामले में जमानत की मांग की है। सीबीआई ने मई 2017 में इस संबंध में एक भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। इसके बाद उसी साल ईडी ने चिदंबरन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।