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मनीलांड्रिंग केस में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 26 मार्च तक रोक

मामला 2007 में पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आइएनएक्स मीडिया के 305 करोड़ रुपये विदेशी फंड हासिल करने से जुड़ा है।

By Tilak RajEdited By: Published: Thu, 15 Mar 2018 04:01 PM (IST)Updated: Thu, 15 Mar 2018 10:59 PM (IST)
मनीलांड्रिंग केस में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 26 मार्च तक रोक
मनीलांड्रिंग केस में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 26 मार्च तक रोक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनीलांड्रिंग केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 22 मार्च तक लगाई गई दिल्ली हाईकोर्ट की रोक को 26 मार्च तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट में लंबित कार्ति की याचिकाओं को निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 26 मार्च को फिर सुनवाई करेगा।

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- दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित कार्ति चिदंबरम की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने ने दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करते हुए कहा कि मनीलांड्रिंग एक्ट में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के गिरफ्तारी अधिकार के बारे में विभिन्न उच्च न्यायालयों के अलग अलग व्यवस्थाओं से उपजे भ्रम को दूर करने के लिए वे स्वयं इस मामले की सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने मनीलांड्रिंग कानून की धारा 19 में ईडी के गिरफ्तारी अधिकार की व्याख्या से जुड़ी सभी याचिकाएं अपने यहां स्थानांतरित करने और सभी को 26 मार्च को सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया है।

इससे पहले ईडी की ओर से पेश एएसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को ईडी की गिरफ्तारी के अधिकार से जुड़े विभिन्न उच्च न्यायालयों के अगल अलग फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस कानूनी मुद्दे को विचार के लिए हाईकोर्ट की फुल कोर्ट तीन न्यायाधीशों की पीठ को विचार के लिए भेजा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट से मामला तय होने के बावजूद वह व्यवस्था अन्य उच्च न्यायालयों पर लागू नहीं होगी इसलिए सुप्रीम कोर्ट में यह कानूनी मुद्दा तय करना ज्यादा ठीक रहेगा।

तभी दूसरी ओर कार्ति चिदंबरम की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीलांड्रिंग एक्ट में कार्ति की गिरफ्तारी से ईडी को 22 मार्च तक रोक रखा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वे हाईकोर्ट द्वारा कार्ति को गिरफ्तारी से दिया गया संरक्षण भी 26 मार्च तक बढ़ाया जाता है। यानि ईडी 26 मार्च तक कार्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता।

मालूम हो कि सीबीआइ ने आइएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार कर रखा है। कार्ति फिलहाल जेल में है। आइएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति पर आरोप है कि उसने पैसे लेकर एफआईपीबी किलयरेंस दिलाया था।

सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कहा है। लेकिन हमने लिखित रूप से इससे इनकार कर दिया है। कार्ति अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि उनका पॉलीग्राफ टेस्‍ट हो सके।

सीबीआइ ने 28 फरवरी को चेन्नई एयरपोर्ट से कार्ति को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह सीबीआइ रिमांड पर हैं। यह मामला 2007 में पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आइएनएक्स मीडिया के 305 करोड़ रुपये विदेशी फंड हासिल करने से जुड़ा है। आपको बता दें कि सीबीआइ ने मामले की तह तक जाने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में आवेदन दायर कर कार्ति का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है।


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