दीपक और रतुल पुरी के स्विस बैंक विवरण मांगने पर स्टिट्जरलैंड सरकार ने जारी किया नोटिस
भारत की ओर से स्विस बैंक खातों का विवरण मांगे जाने पर स्विटजरलैंड ने दीपक पुरी और उनके बेटे रतुल पुरी को सार्वजनिक नोटिस जारी किए हैं।
नई दिल्ली/बेर्ने, पीटीआइ। भारत की ओर से स्विस बैंक खातों का विवरण मांगे जाने पर स्विटजरलैंड के कर अधिकारियों ने भारतीय उद्योगपति दीपक पुरी, उनके बेटे रतुल पुरी और उनसे जुड़ी दो विदेशी कंपनियों को सार्वजनिक नोटिस जारी किए हैं। स्विटजरलैंड सरकार के संघीय गजट में अलग-अलग प्रकाशित नोटिसों में दीपक पुरी और रतुल पुरी से कहा गया है कि यदि वे भारत की ओर से किए गए 'प्रशासनिक सहायता' अनुरोध के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के जरिये 10 दिन के भीतर स्विटजरलैंड के संघीय कर प्रशासन को सूचित करें।
'प्रशासनिक सहायता' के तहत स्विस अधिकारियों द्वारा बैंकिंग और अन्य वित्तीय विवरण साझा किया जाना शामिल है, यदि स्विस अधिकारियों को पहली नजर में लगता है कि विदेशी सरकार द्वारा किए गए अनुरोध में शामिल व्यक्ति या कंपनी पर कर चोरी या अन्य वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने का संदेह है। इस तरह की 'प्रशासनिक सहायता' उपलब्ध कराने की दिशा में पहला कदम के तौर पर संबंधित व्यक्ति या कंपनी के नाम नोटिस जारी किया जाता है और प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए उसे 10 दिन का समय प्रदान किया जाता है। इसके बाद फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए एक महीने का समय और दिया जाता है।
यदि अपील में कोई दम नहीं होती तो विदेशी सरकार को मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है। इसी तरह के नोटिस ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स स्थित दो ब्रिटिश कंपनियों हेंडन ग्लोबल लिमिटेड और ब्रॉनसन फाइनेंशियल इंक को भी जारी किए गए हैं। पुरी पिता-पुत्र द्वारा कथित मनी लांड्रिंग मामले में भारतीय अधिकारी इन दोनों कंपनियों के खिलाफ भी जांच कर रहे हैं। पुरी पिता-पुत्र 3,600 करोड़ रुपये के कथित वीवीआइपी हेलिकॉप्टर घोटाले और कथित बैंक धोखाधड़ी एक अलग मामले की जांच के केंद्र में हैं। रतुल पुरी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे एवं हिंदुस्तान पॉवर प्रोजेक्ट्स के चेयरमैन हैं।