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कुलभूषण के मामले में आइसीजे के फैसले को लागू कराने के लिए पाकिस्‍तान के संपर्क में भारत

भारत कुलभूषषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले को लागू कराने को लेकर पाकिस्तान के संपर्क में है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 06 May 2020 02:13 AM (IST)Updated: Wed, 06 May 2020 02:13 AM (IST)
कुलभूषण के मामले में आइसीजे के फैसले को लागू कराने के लिए पाकिस्‍तान के संपर्क में भारत
कुलभूषण के मामले में आइसीजे के फैसले को लागू कराने के लिए पाकिस्‍तान के संपर्क में भारत

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले को लागू कराने को लेकर पाकिस्तान के संपर्क में है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। नौसेना के सेवानिवृत्त अफसर जाधव को कथित रूप से भारतीय जासूस होने के आरोप में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मनमाने तरीके से फांसी की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में अपील की थी, जिसने सजा पर रोक लगाने के साथ ही पाकिस्तान को आदेश दिया था कि वह उन्हें दिए गए दंड की प्रभावशाली तरीके से समीक्षा और बिना किसी देरी के जाधव को काउंसलर एक्सेस यानी उन तक भारतीय राजनयिक की पहुंच सुनिश्चित करे। पाकिस्तान इस आदेश पर अमल करने में आनाकानी करता रहा है। 

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पाकिस्‍तान से बैक चैनल से संपर्क किया गया  

पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय अदालत में भारत का केस सफलतापूर्वक लड़ने वाले वकील हरीश साल्वे ने बताया था कि कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए पाकिस्तान के साथ बैक चैनल से संपर्क किया गया था। सोमवार को गुटनिरपेक्ष देशों के एक ऑनलाइन सम्मेलन में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर का मामला उठाए जाने के संदर्भ में पूछे जाने पर सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान इस मामले में दशकों से दुष्प्रचार करता रहा है और दुनिया उसकी हकीकत से वाकिफ है। हम इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करके पाकिस्तान का भाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

आइसीजे में की जा सकती है और पैरवी 

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि कुलभूषण जाधव के मामले में अभी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) में और पैरवी की जा सकती है। लेकिन इस बारे में फैसला सरकार को करना है। वैसे सरकार इस मसले पर पाकिस्तान के साथ कई माध्यमों से वार्ता कर रही है। 

जाधव को पाकिस्तान ने भारतीय जासूस होने के आरोप में गिरफ्तार किया है और सैन्य अदालत में मुकदमा चलाकर उन्हें मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान ने जाधव के तोड़फोड़ की वारदातों में शामिल होने की बात भी कही है।

बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के उन आरोपों से इन्कार किया है कि जाधव भारत की ओर से जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त था। भारत का आरोप है कि जाधव का ईरानी बंदरगाह चाबहार से अपहरण किया गया था जहां वह कारोबार करता था।


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