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INX Media Case: सीबीआइ बोली, नहीं चाहिए चिदंबरम की हिरासत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पांच तक कस्‍टडी में रखें

INX Media Case केस में अंतरिम जमानत की गुहार संबंधी पूर्व वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है... अब पांच सितंबर को इस पर सुनवाई होगी।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Tue, 03 Sep 2019 07:31 AM (IST)Updated: Tue, 03 Sep 2019 02:52 PM (IST)
INX Media Case: सीबीआइ बोली, नहीं चाहिए चिदंबरम की हिरासत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पांच तक कस्‍टडी में रखें
INX Media Case: सीबीआइ बोली, नहीं चाहिए चिदंबरम की हिरासत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पांच तक कस्‍टडी में रखें

नई दिल्‍ली, एजेंसी। INX Media Case केस में अंतरिम जमानत की पूर्व वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई टल गई। शीर्ष अदालत अब पांच सितंबर को इस पर सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अब वह पूर्व केद्रीय वित्त मंत्री चिदंबरम को हिरासत में नहीं लेना चाहती है। चिदंबरम को अब न्‍यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि पी. चिदंबरम पांच सितंबर तक उसी की हिरासत में रहेंगे।  

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अदालत ने कल यानी सोमवार को आदेश दिया था कि पूर्व वित्त मंत्री को गुरुवार तक तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाए। कल अंतरिम जमानत के आग्रह पर विचार करने के निचली अदालत को आदेश के चंद घंटों बाद ही शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर इसमें संशोधन करके गुरुवार की जगह मंगलवार को सुनवाई की बात कही थी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि मामले में विशेष अदालत ने भी पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति की अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला पांच सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है।

सुप्रीम कोर्ट में कल पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की ओर से राहत पाने को खूब दलीलें दी गईं तो जवाब में सीबीआइ की ओर से भी जोरदार विरोध हुआ। बहरहाल दोनों ओर से हुई बहस के बाद चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से उस समय आंशिक राहत मिल गई जब कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उन्हें फिलहाल तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा।इससे पहले, चिदंबरम ने उन्हें तिहाड़ जेल भेजने की बजाय घर में ही हिरासत में रखने की पेशकश की थी।

शीर्ष अदालत ने पहले दोपहर करीब एक बजकर 40 मिनट पर निचली अदालत से कहा कि चिदंबरम की अंतरिम जमानत के अनुरोध पर आज ही विचार किया जाए और यदि उन्हें राहत नहीं दी जाती है तो उनकी सीबीआइ हिरासत की अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी जाएगी। हालांकि, यह आदेश पारित करने के कुछ घंटों बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले का करीब तीन बजे उल्लेख किया और कहा कि पहले पारित किए गए आदेश को लागू करने में अधिकार क्षेत्र की दिक्कतें आएंगीं।

तुषार मेहता की दलीलों पर किया गौर 
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद अपने आदेश में सुधार करते हुए चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और बाद में उन्हें सीबीआइ की हिरासत में देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की तारीख गुरुवार (पांच सितंबर) की बजाय मंगलवार (तीन सितंबर) कर दी। शीर्ष अदालत ने मेहता द्वारा मौखिक रूप से किए गए उल्लेख पर अपने आदेश में सुधार किया।

चौथी बार बढ़ी चिदंबरम की रिमांड
आइएनएक्स मीडिया मामले में कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी. चिदंबरम की एक दिन की सीबीआइ रिमांड बढ़ा दी है। रिमांड चौथी बार बढ़ाई गई है। 21 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद से ही वह सीबीआइ रिमांड पर हैं। तीन दिन की रिमांड समाप्त होने पर सीबीआइ ने उन्हें सोमवार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार की अदालत में पेश किया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एक दिन की रिमांड बढ़ाते हुए सुनवाई को मंगलवार को दोपहर बाद के लिए तय कर दिया।

चिदंबरम से सख्ती से निपटने की मांग
यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदंबरम ने पुत्र कार्ति के साथ मिलकर एयरसेल मैक्सिस डील मामले में ‘बेहद गंभीर आर्थिक अपराध’ किया है, इसलिए उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। दिल्ली की अदालत में सुनवाई के दौरान कल सीबीआइ और ईडी ने ये बातें कहीं। मामले में विशेष अदालत ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति की अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला 5 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है।


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