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चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने के आरोप में फड़णवीस को मिला कोर्ट में हाजिर रहने को आदेश

फड़णवीस द्वारा चुनावी हलफनामें में उनके खिलाफ दो मामलों का जिक्र नहीं किया था। इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने की मांग की गई।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sat, 04 Jan 2020 08:39 PM (IST)Updated: Sat, 04 Jan 2020 08:39 PM (IST)
चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने के आरोप में फड़णवीस को मिला कोर्ट में हाजिर रहने को आदेश
चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने के आरोप में फड़णवीस को मिला कोर्ट में हाजिर रहने को आदेश

नागपुर, प्रेट्र। नागपुर की अदालत ने भाजपा नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को 24 जनवरी को होने वाली सुनवाई में हाजिर रहने को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी नहीं देने को लेकर अदालत से आपराधिक मामला चलाने की मांग की गई है।

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फड़णवीस को नहीं मिली पेशी से छूट

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरएम सातव ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 24 जनवरी तय की है। अदालत ने कहा, 'आरोपित अगली सुनवाई पर कोर्ट में निश्चित रूप से उपस्थित रहें और अगली तिथि पर पेशी में कोई छूट नहीं दी जाएगी।' यह दूसरा मौका था जब फड़णवीस ने कोर्ट से पेशी से छूट मांगी थी।

कोर्ट ने कहा- फड़णवीस को अगली सुनवाई में उपस्थित रहना होगा

फड़णवीस के वकील उदय डाबले ने अदालत को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जिला परिषद चुनाव के प्रचार और निगरानी में व्यस्त हैं। इसलिए उन्हें पेशी से छूट दे दी जाए। कोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा कि फड़णवीस को अगली सुनवाई में उपस्थित रहना चाहिए।

फड़णवीस ने चुनावी हलफनामें में दो मामलों का जिक्र नहीं किया था

सतीश उइके नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर अदालत सुनवाई कर रही है। शिकायत में मांग की गई थी कि 2014 में फड़णवीस द्वारा चुनावी हलफनामें में उनके खिलाफ दो मामलों का जिक्र नहीं किया था। इसके आधार पर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाए।


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