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चुनावी राज्‍यों में किन विभागों के कर्मचारियों को मतदान के लिए मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा, निर्वाचन आयोग ने जारी की लिस्‍ट

निर्वाचन आयोग (Election Commission of India ECI) ने आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले उन कर्मचारियों की सूची जारी की है जो पांच राज्यों में पोस्टल बैलेट के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं। पढ़ें यह रिपोर्ट...

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Mon, 17 Jan 2022 04:08 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 08:09 AM (IST)
चुनावी राज्‍यों में किन विभागों के कर्मचारियों को मतदान के लिए मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा, निर्वाचन आयोग ने जारी की लिस्‍ट
निर्वाचन आयोग ने उन कर्मचारियों की सूची जारी की है पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकते हैं।

नई दिल्‍ली, एएनआइ। भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India, ECI) ने सोमवार को पंजाब में 14 फरवरी को गुरु रविदास जयंती का हवाला देते हुए राजनीतिक दलों के अनुरोध के बाद मतदान की तारीख बदलकर 20 फरवरी कर दी। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले उन व्यक्तियों की सूची जारी की है जो पांच राज्यों में पोस्टल बैलेट के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं। आयोग ने इस सिलसिले में सोमवार को अधिसूचना भी जारी कर दी।

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यूपी में इन कर्मियों को इजाजत 

आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में सूचना और जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (आपातकालीन और एंबुलेंस सेवाएं शामिल), डाक और यातायात विभागों, रेलवे, बिजली, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन, दूरदर्शन, आकाशवाणी और भारत संचार निगम लिमिटेड में काम करने वाले कर्मचारी डाक मतपत्र के जरिये वोट डालने के योग्य माने जाएंगे।

गोवा में इन कर्मचारियों को मिलेगी सुविधा

निर्वाचन आयोग ने गोवा में जन स्वास्थ्य विभाग, गोवा मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, पुलिस, नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड, अग्नि शमन और आपातकालीन सेवाएं, जेल, उत्पाद शुल्क, बिजली विभाग, जल प्राधिकरण, कदंबा परिवहन निगम (गोवा का एसआरटीसी), ट्रेजरी सेवा, वन विभाग, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, बीएसएनएल, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग, नागरिक उड्डयन, एम्बुलेंस, शिपिंग एवं रिवर नेविगेशन, ट्रांसपोर्ट और चुनाव कवरेज के लिए अधिकृत मीडियाकर्मियों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने की अनुमति दी है।

उत्‍तराखंड में इन्‍हें मिलेगा फायदा 

आयोग ने उत्‍तराखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय रेलवे, पत्र सूचना ब्यूरो, दूरदर्शन, आकाशवाणी, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखंड परिवहन निगम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, बीएसएनएल, अग्निशमन सेवा के साथ साथ चुनाव कवरेज के लिए अधिकृत मीडियाकर्मियों को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने की इजाजत दी है।

मणिपुर में इन कर्मियों को सुविधा 

आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनावों मेंबिजली विभाग, बीएसएनएल, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राम, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, कोविड सेवाओं में लगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, विमानन, अग्निशमन सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं और मीडियाकर्मी शामिल हैं। चुनावी दिन इलेक्‍शन कवरेज के लिए अधिकृत मीडियाकर्मियों को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने की इजाजत दी है।

पंजाब में ये कर सकेंगे पोस्‍टल बैलेट का इस्‍तेमाल 

वहीं पंजाब विधानसभा चुनावों में खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, भारतीय खाद्य निगम, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, बीएसएनएल, बिजली, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवा, नागरिक उड्डयन और चुनावी कवरेज के लिए अधिकृत मीडिया कर्मियों को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने की इजाजत दी है।

मीडियाकर्मियों को भी अनुमति

मालूम हो कि निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करके अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत मीडियाकर्मियों को अनुमति दी है। आयोग ने उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के मुख्य चुनाव कार्यालय को लिखे एक पत्र में कहा कि चुनाव कवरेज दिवस के लिए अधिकृत मीडियाकर्मी पोस्टल बैलेट सुविधा के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। 


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