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अयोध्या मामले पर दिग्विजय सिंह का विवादित ट्वीट, पूछा- क्या दोषियों को मिलेगी सजा?

कांग्रेस नेता दिग्विजय ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इसी के साथ बाबरी विध्वंस का मुद्दा उठाते हुए सवाल भी खड़े किया है।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Sun, 10 Nov 2019 02:59 PM (IST)Updated: Sun, 10 Nov 2019 02:59 PM (IST)
अयोध्या मामले पर दिग्विजय सिंह का विवादित ट्वीट, पूछा- क्या दोषियों को मिलेगी सजा?
अयोध्या मामले पर दिग्विजय सिंह का विवादित ट्वीट, पूछा- क्या दोषियों को मिलेगी सजा?

नई दिल्ली, जागरण डेस्क। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसका स्वागत किया। वहीं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया। इसी बीच उन्होंने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद तोड़े जाने को गैरकानूनी बताया क्या अब दोषियों को सजा मिल पाएगी? देखते है 27 साल हो गए है।

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कांग्रेस नेता दिग्विजय ने ट्वीट में लिखा कि राम जन्म भूमि के निर्णय का सभी ने सम्मान किया हम आभारी हैं। कांग्रेस ने हमेशआ से ही यही कहा था कि हर विवाद का हल संविधान द्वारा स्थापित क़ानून व नियमों के दायरे में ही खोजना चाहिये।  विध्वंस और हिंसा का रास्ता किसी के हित में नहीं है। एक ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा कि सभी धर्मों के रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन, मंजिल सभी की एक है और वो है इंसानियत।

 

दिग्विजय सिंह से पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत किया। कांग्रेस नेता राहुल ने भी फैसला का स्वागत करते हुआ कहा कि हम सभी को आपसी सद्भाव बनाए रखना है।

दरअसल, लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत में चल रहे अयोध्या बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के आपराधिक मामले में फैसला अप्रैल 2020 तक आने की संभावना है। इस मामले में 25 मई, 2017 को लखनऊ की विशेष अदालत में  भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी।  गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या मामले पर सर्वसम्मति से अपना फैसला सुना दिया है। 

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीन महीने के अंदर अंदर मंदिर का निर्माण करने के लिए ट्रस्ट का गठन करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने भी निर्देश दिया है।


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