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एनसीबी को जवाबदेह बनाने की कांग्रेस ने की मांग, सिंघवी बोले- आर्यन को गैरजरूरी ढंग से 25 दिन रहना पड़ा जेल में

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा बांबे हाई कोर्ट की टिप्पणी स्पष्ट और न्यायसंगत है। आर्यन खान को एनसीबी की सनक के चलते गैरजरूरी ढंग से 25 दिन जेल में रहना पड़ा। यह पूरी तरह कानून का दुरपयोग था। कानून को अब अपराधी अधिकारियों के खिलाफ अपना काम करना चाहिए।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Published: Sun, 21 Nov 2021 08:38 PM (IST)Updated: Sun, 21 Nov 2021 09:56 PM (IST)
एनसीबी को जवाबदेह बनाने की कांग्रेस ने की मांग, सिंघवी बोले- आर्यन को गैरजरूरी ढंग से 25 दिन रहना पड़ा जेल में
कांग्रेस के प्रवक्ता और जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी फाइल फोटो

नई दिल्ली, एजेंसी। ड्रग्स पार्टी मामले में बांबे हाई कोर्ट का विस्तृत फैसला सार्वजनिक होने के एक दिन बाद कांग्रेस ने रविवार को कहा कि एनसीबी को जवाबदेह बनाया जाए और एजेंसियों तथा अधिकारियों को दंडित करने का प्रविधान किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आर्यन खान और मामले के सह आरोपितों अरबाज मर्चेट तथा मुनमुन धमेचा द्वारा साजिश रचने को लेकर पहली नजर में कोई सुबूत नहीं है।

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कांग्रेस के प्रवक्ता और जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, बांबे हाई कोर्ट की टिप्पणी स्पष्ट और न्यायसंगत है। आर्यन खान को एनसीबी की सनक के चलते गैरजरूरी ढंग से 25 दिन जेल में रहना पड़ा। यह पूरी तरह कानून का दुरपयोग था। कानून को अब अपराधी अधिकारियों के खिलाफ अपना काम करना चाहिए।

जयवीर शेरगिल बोले, कानून का अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं एजेंसियां

कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा, हाई कोर्ट ने माना कि आर्यन के खिलाफ साजिश रचने का कोई सुबूत नहीं है। अब गलत गिरफ्तारी, अनुचित हिरासत और गलत अभियोग के मामलों में एजेंसियों को जवाबदेह बनाने की जरूरत है। उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रविधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एजेंसियां कानून का अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं।

एएनआइ के अनुसार, हाई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य महेश जेठमलानी ने कहा कि आर्यन और अन्य के खिलाफ मामले को पूरी तरह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। इससे संदेह उत्पन्न होता है कि आरोपितों से वसूली का प्रयास किया गया होगा।

गौरतलब है कि शनिवार को बांबे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आर्यन और दो अन्य आरोपितों के खिलाफ पहली नजर में ड्रग्स पार्टी को लेकर साजिश रचने के सुबूत नहीं हैं।

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