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चिदंबरम के बयान को भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्‍लंघन बताया, जावड़ेकर ने कसे तंज

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि पी. चिदंबरम ने INX Media case में जेल से रिहाई के पहले ही दिन सर्वोच्‍च अदालत की ओर से दी गई जमानत की शर्तों का उल्‍लंघन किया है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Thu, 05 Dec 2019 03:52 PM (IST)Updated: Fri, 06 Dec 2019 12:59 AM (IST)
चिदंबरम के बयान को भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्‍लंघन बताया, जावड़ेकर ने कसे तंज
चिदंबरम के बयान को भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्‍लंघन बताया, जावड़ेकर ने कसे तंज

नई दिल्‍ली, एएनआइ। वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की प्रेस कांफ्रेंस को भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्‍लंघन करार दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बृहस्‍पतिवार को दावा किया कि कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम ने INX Media case में जेल से रिहाई के पहले ही दिन सर्वोच्‍च अदालत की ओर से दी गई जमानत की शर्तों का उल्‍लंघन किया है। जावड़ेकर ने कहा कि शीर्ष अदालत ने कहा था कि जमानत पर रिहा होने के बाद चिदंबरम केस के सिलसिले में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे लेकिन उन्‍होंने बयान दिया कि मंत्री के रूप में उनका रिकॉर्ड साफ रहा है।  

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दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने बृहस्‍पतिवार को दोपहर में एक प्रेस कांफ्रेंस की और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। चिदंबरम ने कहा कि मंत्री के रूप में मेरा रेकॉर्ड और मेरा विवेक बिल्कुल साफ है। जिन अधिकारियों और लोगों ने मेरे साथ काम किया है, वे इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उन्‍होंने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा वक्‍त में  बिना किसी आरोप के नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। उन्‍होंने अर्थव्‍यवस्‍था के मसले पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि आर्थिक सुस्‍ती एक आदमी द्वारा लाई गई तबाही है।  

जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि पूर्व वित्‍त मंत्री चिदंबरम ने आइएनएक्‍स मीडिया केस में खुद की बेगुनाही की बात कह कर सर्वोच्‍च अदालत की ओर से जारी जमानत की शर्तों का उल्‍लंघन किया है जबकि उन पर गंभीर आरोप हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED) द्वारा दर्ज INX Media money laundering case में जमानत दी थी। साथ ही हिदायत दी थी कि चिदंबरम सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ना ही गवाहों को प्रभावित करेंगे। शीर्ष अदालत ने चिदंबरम को यह भी कहा था कि वह इस मामले में वह सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करेंगे और मीडिया में साक्षात्कार नहीं देंगे। 


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