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Chhattisgarh: सरकारी खर्चों में कटौती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय,लॉकडाउन से राजस्व पर प्रतिकूल असर

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती करने और विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

By TaniskEdited By: Published: Thu, 28 May 2020 10:46 AM (IST)Updated: Thu, 28 May 2020 10:46 AM (IST)
Chhattisgarh: सरकारी खर्चों में कटौती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय,लॉकडाउन से राजस्व पर प्रतिकूल असर
Chhattisgarh: सरकारी खर्चों में कटौती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय,लॉकडाउन से राजस्व पर प्रतिकूल असर

रायपुर, एएनआइ। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती करने और विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने राज्य के राजस्व संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

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निर्णय के अनुसार, नए पद सृजित करना, ट्रांसफर, महंगे होटलों में बैठकें आयोजित करना, विदेश यात्राएं करना और नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा रिक्तियों, पदोन्नति और वार्षिक वेतन वृद्धि पर भर्ती के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी जानकारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई।

इस संदर्भ में जारी आदेश के मुताबिक राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती की रिक्तियों और अनुकंपा के आधार (compassionate grounds appointment) पर नियुक्ति भर्ती को छोड़कर और सभी रिक्तियों पर भर्ती, वित्त विभाग से अनुमति लेने के बाद ही की जा सकती है। जिन पदों के लिए पहले ही वित्त विभाग से भार्ती की अनुमति मिल गई है, लेकिन भर्ती लंबित है, इन पदों पर भर्ती से पहले संबंधित विभाग को फिर से अनुमति लेनी होगी।

पदोन्नति के लिए मानक प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश

राज्य के वित्त विभाग ने सभी विभागों को नियमित रूप से पदोन्नति के लिए मानक प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है, लेकिन पदोन्नति के कारण ट्रांसफर को रोकने के लिए उस पद को उसी स्थान पर आगामी आदेश तक अस्थायी तौर पर उन्नयन (अपग्रेड) कर दिया जाए। 

प्रमोशन-अप-ग्रेडेशन के कारण बकाया भुगतान अगले आदेश तक रहेगा लंबित 

प्रमोशन-अप-ग्रेडेशन के परिणामस्वरूप बकाया के भुगतान वित्त विभाग के अगले आदेशों तक लंबित रहेगा। विभागों के व्यय को नियंत्रित करने के लिए, राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और नगर निकायों में नए पदों को तत्काल प्रभाव से बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विशेष परिस्थितियों में, वित्त विभाग से अनुमति लेने के बाद नए पद सृजित किए जा सकते हैं। 

ट्रांसफर पर रोक

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार, अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। कर्मचारियों के ट्रांसफर के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्चों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। यदि ट्रांसफर की तत्काल आवश्यकता है, तो अपने स्वयं के खर्च पर इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महंगे होटलों के बजाय सरकारी भवनों में तत्काल बैठकों-कार्यक्रमों का आयोजन

सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बिना अनावश्यक आधिकारिक दौरे पर रोक रहेगी। विभागों को न्यूनतम संभव बैठकें आयोजित करने और सम्मेलनों, सेमिनारों और सरकारी कार्यक्रमों पर खर्च को कम करने के लिए निर्देशित किया गया है। महंगे होटलों के बजाय सरकारी भवनों में तत्काल बैठकों-कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेबिनार के माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए।

नए वाहनों की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध

विज्ञप्ति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में नए वाहनों की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और केवल आवश्यक सेवाओं के लिए आवश्यक वाहन ही वित्त विभाग से अनुमति लेने के बाद खरीदे जा सकते हैं।

राज्य सरकार के कर्मचारियों वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक

राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2020 से देय वार्षिक वेतन वृद्धि पर अगली सूचना तक रोक लगा दी गई है। हालांकि, यह आदेश 1 जनवरी, 2021 और 1 जुलाई, 2021 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।


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