Ayodhya dispute: Live streaming के प्रशासनिक पक्ष पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट राजी
अयोध्या मामले की सुनवाई की रिकार्डिग को लेकर शीर्ष कोर्ट में दायर की गई थी याचिका।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह अयोध्या मामले की दिन-प्रतिदिन सुनवाई की सजीव प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) या रिकार्डिग मामले में दायर याचिका पर उसके प्रशासनिक पक्ष की सुनवाई करने पर विचार कर सकता है। बता दें कि अयोध्या मामले की शीर्ष कोर्ट की संविधान पीठ में मंगलवार से रोजाना सुनवाई होगी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य ने एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने अयोध्या मामले की दिन-प्रतिदिन सुनवाई के सजीव प्रसारण या रिकार्डिग का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ के सामने उन्होंने अपनी इस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।
गोविंदाचार्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह से पीठ ने कहा कि हमें नहीं पता कि हमारे पास कोर्ट में सुनवाई के दौरान सजीव प्रसारण या रिकार्डिग के लिए उपकरण हैं या नहीं। इस पर सिंह ने कहा कि यदि कोर्ट की कार्यवाही के सजीव प्रसारण में कोई दिक्कत है तो उसकी रिकार्डिग तो की जा सकती है। उनकी याचिका पर पीठ ने तत्काल सुनवाई से इन्कार करते हुए कहा कि यह मामला विशेषरूप से संस्थागत है। पीठ ने कहा कि वह उसके प्रशासनिक पक्ष पर विचार कर सकता है।
बता दें कि 26 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी थी। याचिका में इसी अनुमति को आधार बनाकर सजीव प्रसारण की अपील की गई थी।
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