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कांग्रेस के अखबार और गोहिल पर पांच-पांच हजार करोड़ के मुकदमे

अखबार पर आरोप है कि उसने राफेल विमान सौदे में समूह को बदनाम करने वाला और प्रतिष्ठा गिराने वाला लेख प्रकाशित किया।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 25 Aug 2018 10:03 PM (IST)Updated: Sun, 26 Aug 2018 12:18 AM (IST)
कांग्रेस के अखबार और गोहिल  पर पांच-पांच हजार करोड़ के मुकदमे
कांग्रेस के अखबार और गोहिल पर पांच-पांच हजार करोड़ के मुकदमे

 अहमदाबाद, प्रेट्र। उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कांग्रेस के स्वामित्व वाले अखबार नेशनल हेराल्ड पर मानहानि का मुकदमा कर पांच हजार करोड़ रुपये का हर्जाना चुकाने को कहा है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल पर भी पांच हजार करोड़ रुपये का मानहानि का दावा किया गया है। अखबार पर आरोप है कि उसने राफेल विमान सौदे में समूह को बदनाम करने वाला और प्रतिष्ठा गिराने वाला लेख प्रकाशित किया। जबकि गोहिल पर सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठा धूमिल करने वाला बयान देने का आरोप है।
इससे पहले अनिल अंबानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर राफेल सौदे पर उनके द्वारा गलत तथ्य रखने की जानकारी दी थी। मानहानि के मुकदमे रिलायंस समूह की कंपनियों- रिलायंस डिफेंस, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर की ओर से दायर किए गए हैं। मानहानि मामले में नेशनल हेराल्ड प्रकाशित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, प्रकाशक, प्रभारी संपादक और रिपोर्टर को प्रतिवादी बनाया गया है। मुकदमे अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश जस्टिस पीजे तमाखूवाला की अदालत में शुक्रवार को दायर किए गए।
अदालत ने मामलों में प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए सात सितंबर का समय दिया है। यह जानकारी अखबार और गोहिल की ओर से पेश अधिवक्ता पीएस चंपानेरी ने दी है। रिलायंस समूह की कंपनियों का आरोप है कि अखबार में 'अनिल अंबानी फ्लोटेड रिलायंस डिफेंस 10 डेज बिफोर मोदी अनाउंस्ड राफेल डील' शीर्षक से प्रकाशित लेख से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
इससे आम जनता में संदेश गया है कि सरकार ने उन्हें कारोबार में गलत ढंग से फायदा पहुंचाने का कार्य किया है। इससे रिलायंस समूह और उसके चेयरमैन अनिल अंबानी को लेकर जनमानस में नकारात्मक छवि बनी है। इससे कारोबारी समूह की प्रतिष्ठा और हितों को नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान की भरपाई के लिए अखबार से पांच हजार करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा गया है। दावा पत्र में लेख के तथ्यों को सत्य से परे बताया गया है।

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