मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 15 अगस्त तक के सभी कर्ज ब्याज सहित होंगे माफ
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए सभी मंत्रियों से उनके विभाग का रोडमैप तैयार करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए जनता से सुझाव मांगे गए हैं।
भोपाल, स्टेट ब्यूरो। मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी ऋणग्राहियों के 15 अगस्त 2020 तक के सारे कर्ज ब्याज सहित माफ करेगी। इसके लिए राज्य सरकार विधानसभा के पावस सत्र में अनुसूचित जनजाति ऋणमुक्ति विधेयक-2020 ला रही है।
राज्य मंत्रिमंडल ने साहूकारी व अजा ऋणमुक्ति विधेयक को दी मंजूरी
नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद सोमवार को विस्तारित शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मप्र साहूकारी संशोधन विधेयक-2020 भी मंजूर किया गया है।
संशोधित विधेयक को केंद्र सरकार से नहीं मिली अनुमति
शिवराज सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में इन विधेयकों पर काम शुरू किया था। कमल नाथ सरकार में भी साहूकारी अधिनियम में संशोधन की फाइल चली। संशोधित विधेयक को विधानसभा में सदन के पटल पर रखने से पहले केंद्र सरकार को अनुमति के लिए भेजा गया, पर अनुमति नहीं मिली।
कैबिनेट से दोनों विधेयकों की मंजूरी के बाद अब विधानसभा से मंजूरी ली जाएगी
चौहान ने बताया कि प्रदेश में पिछली सरकार के समय की 26,218 करोड़ रुपये की देनदारी हैं। कोरोना संकट के कारण राजस्व में कमी आई है। फिर भी प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण में कोई कमी नहीं आने देंगे। कैबिनेट से दोनों विधेयकों की मंजूरी के बाद अब विधानसभा से मंजूरी ली जाएगी।
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप 15 अगस्त को
शिवराज सरकार आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप 15 अगस्त को जनता के सामने रखेगी। चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प 'आत्म निर्भर भारत' के लिए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए सभी मंत्रियों से उनके विभाग का रोडमैप तैयार करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए जनता से सुझाव मांगे गए हैं। करीब 700 सुझाव आ चुके हैं। आपके विभागों के संदर्भ में आए सुझावों पर विभाग के अधिकारियों और अनुभवी लोगों से परामर्श करें और जुलाई माह के अंत तक विभाग का रोडमैप तैयार कर लें।