एयरसेल-मैक्सिस केस: कार्ति की गिरफ्तारी को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा ED
एयरसेल-मैक्सिस केस मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम को दी गई अंतरिम राहत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत का रुख किया है।
नई दिल्ली (एएनआइ)। एयरसेल-मैक्सिस केस मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम को दी गई अंतरिम राहत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत का रुख किया है। ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट से आग्रह किया है कि कार्ति को गिरफ्तारी से दी गई राहत को रद किया जाए। बता दें कि कोर्ट ने कार्ति और उनके पिता व पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर आठ अक्टूबर तक रोक लगाई हुई है।
चिदंबरम से भी हुई थी पूछताछ
बता दें कि इस मामले को लेकर 31 अगस्त को ईडी की टीम ने दिल्ली के जामनगर दफ्तर में पी. चिदंबरम से भी पूछताछ की थी। इस मामले में पहले ही सीबीआइ की ओर से पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है।
एयरसेल-मैक्सिस डील मामला
कुल 3,500 करोड़ रुपये के विदेशी धन लेने के लिए एयरसेल- मैक्सिस सौदे में चिदंबरम की भूमिका जांच के घेरे में है। सीबीआइ और इडी इसकी जांच कर रहे हैं कि कार्ति के पिता पी. चिदंबरम 2006 में जब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने (कार्ति) एयरसेल-मैक्सिस डील में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से किस प्रकार मंजूरी हासिल की थी। पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआइ के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज किया था।