नवाज शरीफ को राहत, कोर्ट में पेशी से मिली छूट; 28 को होगी सुनवाई
मेडिकल ग्राउंड के तहत पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कोर्ट में पेशी से छूट दी गई है।
लाहौर, आइएएनएस। लाहौर की जवाबदेही अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की याचिका को स्वीकार कर उन्हें राहत प्रदान की है। अगली सुनवाई 28 फरवरी को की जाएगी। इस याचिका में शरीफ ने कोर्ट में पेशी से छूट मांगी थी। कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ चौधरी चीनी मिल ( Chaudhry Sugar Mills,CSM) का मामला चल रहा है। शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए शरीफ के वकील अमजद परवेज (Amjad Pervaiz) ने बताया कि कोर्ट में नया मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया गया है। यह जानकारी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में दी गई।
वकील ने आगे बताया, ‘नवाज शरीफ के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग हो रही है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में उनकी एक मेडिकल जांच कराई जाएगी।’ वकील ने बताया कि निर्धारित प्रक्रियाओं के संदर्भ में, पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए नवाज शरीफ फिट नहीं हैं और स्वाथ्य ठीक होने के बाद ही वे इस केस में सुनवाई के लिए कोर्ट जा सकेंगे। चिकित्सा प्रमाण पत्र की समीक्षा करने के बाद, अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को उसके सामने पेश होने से छूट दे दी और सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले जनवरी में पंजाब प्रांत के सरकार ने शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और कहा था कि जनरल फिजिशियन के बजाय यह ब्रिटेन के निजी डॉक्टर से तैयार कराई गई है। सात साल की कैद की सजा भुगत रहे शरीफ को जमानत दी गई थी और बाद में उचित इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान करते हुए जमानत दी गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवाज शरीफ के स्वास्थ्य से संबंंधित रिपोर्ट में रक्त प्लेटलेट काउंट के संबंध में कम जानकारी दी गई।
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