नाइट कर्फ्यू में शारीरिक दूरी भूल गए लोग
कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका तथा पुलिस प्रशासन की ओर से वीकेंड शटडाउन के पहले से ही खतरनाक जानलेवा वायरस से बचने के लिए मास्क पहनने के साथ-साथ शारीरिक दूरी रखने की अपील की जा रही है।
संसू, राजगांगपुर : कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका तथा पुलिस प्रशासन की ओर से वीकेंड शटडाउन के पहले से ही खतरनाक जानलेवा वायरस से बचने के लिए मास्क पहनने के साथ-साथ शारीरिक दूरी रखने की अपील की जा रही है। लेकिन शहरवासी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अधिकांश लोग बगैर मास्क के शहर में घूमने के साथ-साथ हाट-बाजार में भी शारीरिक दूरी का ख्याल नहीं रख रहे हैं जिससे संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। जबकि पिछले तीन दिनों में नगरपालिका प्रशासन की ओर से कोविड नियम का उल्लंघन करने के आरोप में सात दुकानों को सील किया जा चुका है। नाइट कर्फ्यू शाम बजे से लागू होने के बावजूद हाट-बाजार में लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। सोमवार को जिलापाल ने गाइडलाइन को सख्ती के साथ पालन करने के साथ सावधानी बरतने पर जोर दिया है और प्रशासन का सहयोग बनाए रखने की अपील की है। लेकिन लोग कोविड नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। कल से डीएल की नहीं होगी जांच : राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए परिवहन विभाग की ओर से सभी आंचलिक परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण आगामी 22 अप्रैल से राज्य भर में दो पहिया से लेकर भारी वाहनों के चालकों का डीएल और एलएल टेस्ट पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया गया है। सरकार द्वारा विभाग को अगले निर्देश आने तक राज्य में डीएल और एलएल जांच नहीं की जाएगी। बणई सिविल कोर्ट माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित : बणई सिविल कोर्ट के दो कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश मो. आइ नवी के अनुरोध पर उपजिलापाल तथा मजिस्ट्रेट बणई प्रदीप डांग ने सिविल कोर्ट को 20 से 22 अप्रैल तक के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसी तरह बणई ब्लाक के सरसरा बलांग के सुंदरडीह में कोरोना से एक की मौत तथा पांच लोगों के पॉजिटिव होने के बाद आंगनबाड़ी केन्द्र से सरसराबलांग स्कूल तक के क्षेत्र को 23 अप्रैल तक के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में बाहरी लोगों के आने जाने पर रोक लगी है वहीं अत्यावश्यक कार्य से ही यहां के लोगों को बाहर जाने की अनुमति है।