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एक पखवाड़े में 21 देसी शराब कारोबारी गिरफ्तार

संवाद सूत्र संबलपुर संबलपुर पुलिस ने पहली जनवरी से नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया था। इस

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Jan 2021 09:32 PM (IST)Updated: Sat, 16 Jan 2021 09:32 PM (IST)
एक पखवाड़े में 21 देसी शराब कारोबारी गिरफ्तार
एक पखवाड़े में 21 देसी शराब कारोबारी गिरफ्तार

संवाद सूत्र, संबलपुर : संबलपुर पुलिस ने पहली जनवरी से नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया था। इस दौरान जिले के विभिन्न स्थानों में 20 से अधिक अवैध देसी शराबभट्टी होने का पता चलने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर 21 कारोबारियों को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने समेत उनके पास से भारीमात्रा में देसी शराब और महुआ का पाउच जब्त कर नष्ट कर दिया। संबलपुर जिला पुलिस अधीक्षक बाटुला गंगाधर के अनुसार, बीते एक पखवाड़े के दौरान जिला में देसी शराब के अवैध कारोबार का 20 मामला दर्ज कर 21 कारोबारियों को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों के पास से 606 लीटर देसी शराब और 2072 किलो महुआ पाउच जब्त कर नष्ट किया गया।

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महेंद्र सिंह हत्याकांड के तीन आरोपित निर्दोष करार

संवाद सूत्र, संबलपुर : करीब साढ़े सात वर्ष पूर्व हुई महेंद्र सिंह हत्याकांड की सुनवाई करने के बाद संबलपुर अतिरिक्त जिला जज तन्मय कुमार महांती ने हत्याकांड के तीनों आरोपितों को शुक्रवार को निर्दोष करार देते हुए रिहा करने के आदेश दिए। आरोपितों के खिलाफ पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों और गवाहों के बयान को अदालत ने अपर्याप्त बताते हुए यह आदेश दिया है। गौरतलब है कि स्थानीय बरेईपाली स्थित संबलपुर ट्रक मालिक संघ कार्यालय के निकट रहने वाले महेंद्र सिंह की हत्या आठ-नौ सितंबर 2013 की रात को हुई थी। इसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद संबद्ध अईंठापाली पुलिस ने सुरेंद्र सिंह पहाटिया, जितेन मेघ और मंगल सिंह को महेंद्र सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद से अदालत में इस हत्याकांड की सुनवाई शुरु हो गई थी। बीते साढ़े सात वर्षों में इस सुनवाई के दौरान 13 गवाहों के बयान और आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों पर विचार करने के बाद अदालत ने इसे स•ा के लिए अपर्याप्त पाया और तीनों हत्यारोपियों को निर्दोष करार देते हुए रिहा करने का आदेश जारी किया है।


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