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एक किलो ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार

महाप्रभु श्रीजगन्नाथ की पावनभूमि पुरी में नशा कारोबार का खुलासा करते हुए ओडिशा क्राइम ब्रांच की स्पेशल टॉस्क फोर्स ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 31 Jul 2021 07:56 AM (IST)Updated: Sat, 31 Jul 2021 07:56 AM (IST)
एक किलो ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार
एक किलो ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार

संवाद सूत्र, संबलपुर : महाप्रभु श्रीजगन्नाथ की पावनभूमि पुरी में नशा कारोबार का खुलासा करते हुए, ओडिशा क्राइम ब्रांच की स्पेशल टॉस्क फोर्स ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक किलो से अधिक ब्राउन शुगर जब्त किया है। पूछताछ के बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट-1985 के तहत अपराध मामला दर्ज किया गया है। आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपित इम्तिया•ा को पुरी जिले के पिपिली का रहने वाला है।

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स्पेशल टॉस्क फोर्स के डीआइजी जयनारायण पंकज के सूत्र के अनुसार, 29 जुलाई की शाम पुरी जिले के पिपिली इलाके में ब्राउन शुगर की खरीद- फरोख्त होने की सटीक सूचना मिलने के बाद एसटीएफ की टीम ने पिपिली- निमापाड़ा ओवरब्रिज से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलो 048 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त हुआ। इसके बाद उसे पिपिली थाने ले जाकर पूछताछ की गई और गिरफ्तार कर 30 जुलाई को पुरी जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में हाजिर किया गया, जहां उसकी जमानत अर्जी खारिज होने बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

एसटीएफ के अनुसार, वर्ष 2020 से लेकर अबतक एसटीएफ की कार्रवाई से ओडिशा में 35 किलो से अधिक ब्राउन शुगर और हेरोइन, 67 क्विटल 52 किलो गांजा जब्त किया जा चुका है और 100 से अधिक आरोपितों को इन मामलों में गिरफ्तार किया गया है।

कंधमाल दंगा मामले में 30 आरोपित दोषी करार, दो-दो साल का कारावास : स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या के बाद ओडिशा के कंधमाल जिले में हुए दंगा के 12 साल बाद जेएमएफसी कोर्ट ने 30 आरोपितों को कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से एक की मौत हो चुकी है जबकि पांच अनुपस्थित पाए गए। कोटगढ़ जेएमएफसी कोर्ट ने साक्ष्य प्रमाण के आधार पर सभी अभियुक्तों को 2-2 साल जेल सहित एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाते समय कोर्ट में अनुपस्थित पांच आरोपितों के नाम गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की हत्या के बाद 2 सितंबर 2008 को कोटगढ़ थाना के गोंडा पीपली गांव में अब्दुल परीक्षा के घर गोलबंद होकर इन अभियुक्तों ने आक्रमण किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी आरोपितों को दोषी पाया और दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है।


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