पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद
करीब तीन वर्ष पहले संबलपुर फैमिली कोर्ट परिसर में अपनी कथित पत्नी संगीता चौधरी की तलवार से हत्या करने समेत अन्य कुछ लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी रमेश कुंभार को संबलपुर जिला व सत्र न्यायाधीश बिरंचि नारायण महांती ने उम्रकैद की स•ा सुनाने समेत दस हजार रुपए की जुर्माना राशि से दंडित किया है।
संवाद सूत्र, संबलपुर : करीब तीन वर्ष पहले संबलपुर फैमिली कोर्ट परिसर में अपनी कथित पत्नी संगीता चौधरी की तलवार से हत्या करने समेत अन्य कुछ लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी रमेश कुंभार को संबलपुर जिला व सत्र न्यायाधीश बिरंचि नारायण महांती ने उम्रकैद की स•ा सुनाने समेत दस हजार रुपए की जुर्माना राशि से दंडित किया है। जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर दो वर्ष अधिक कैद का प्रावधान रखा गया है।
रमेश के खिलाफ सुनवाई के दौरान 13 गवाहों ने अपना बयान दिया था। गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने रमेश को भादंवि की धारा- 302, 307, 323, 449 और आर्म्स एक्ट- 27 के तहत दोषी पाया और उसे स•ा सुनाया। रमेश को धारा- 302 के तहत उम्रकैद और दस हजार रुपए का जुर्माना, धारा- 307 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना, धारा- 449 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना, धारा- 323 के तहत छह महीने की सश्रम कारावास और आर्म्स एक्ट- 27 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रुपए जुर्माना की स•ा सुने गई है। सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी अधिवक्ता दीप्तिरंजन पोढ कर रहे थे।
गौरतलब है कि बिहार के समस्तीपुर से वर्षों पहले संबलपुर आए सुधान चौधरी स्थानीय सदर थाना अंतर्गत सिदूरपंक इलाके में सपरिवार रहते हैं। खोमचे लगाकर खाने पीने का सामान बेचने वाले सुधान की एक बेटी संगीता का प्रेम अपने ही इलाके के रमेश कुंभार से हो गया। रमेश पेशे से चालक है। संगीता के परिवार को यह सब पसंद नहीं था। बावजूद इसके संगीता रमेश के बहकावे में आकर घर से भागकर उसके साथ विवाह कर लिया। पांच महीने तक रमेश और संगीता पति-पत्नी की तरह रहे। इसके बाद संगीता अपने मायके लौटी। बताते हैं कि मायके आने के बाद संगीता रमेश के साथ जाने और रहने से मना कर दिया। इसी को लेकर रमेश गुस्से में रहने लगा। रमेश को जब कहीं से यह पता चला कि संगीता के परिवार वाले उसकी पत्नी संगीता का विवाह समस्तीपुर में करने की योजना बना रहे हैं तब उसने न्याय की खातिर संबलपुर फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों को 23 अप्रैल 2018 के दिन अदालत में बुलाया था। बताते हैं कि रमेश को अंदेशा था कि संगीता उसके साथ जाने से इनकार कर देगी। ऐसे में, रमेश ने इसका बदला लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया था। फैमिली कोर्ट के बाहर उसने एक तलवार छिपा रखा था। अदालत की कार्रवाई शुरु भी नहीं हुई थी कि रमेश का सामना अपनी पत्नी संगीता, सास ललिता चौधरी और ससुर सुधान से हो गई। ससुराल वालों के तेवर रमेश पर नागवार गुजरा। उसने अदालत की सुनवाई शुरू होने से पहले ही तलवार लेकर फैमिली कोर्ट के अंदर घुसा और पत्नी संगीता को सामने देखते ही उसपर तलवार से हमला कर दिया। यह देख संगीता की मां ललिता उसे बचाने पहुंची तब रमेश ने उसपर भी हमला कर दिया। रमेश के हमले में संगीता की तीन वर्षीय भतीजी शिवानी और एक महिला अधिवक्ता नीलिमा पंडा को भी चोट लगी थी। इस हमले के बाद भागने की कोशिश करते रमेश को अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। उधर, गंभीर रूप से घायल संगीता को सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।