दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले पूर्व विधायक वृंदावन माझी
डीआरयूसीसी सदस्य सह पूर्व विधायक वृंदावन माझी ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संबलपुर के सांसद नितेश गंगदेव से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने बामड़ा गरपोष और बागड़ेही स्टेशनों में ट्रेनों के ठहराव बहाल करने ओडिशा के सीमा अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशनों को ईस्ट कोस्ट रेलवे में शामिल कर झारसुगुड़ा रेल डिवीजन बनाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम से एक ज्ञापन सौंपा।
संसू, बामड़ा : डीआरयूसीसी सदस्य सह पूर्व विधायक वृंदावन माझी ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संबलपुर के सांसद नितेश गंगदेव से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने बामड़ा, गरपोष और बागड़ेही स्टेशनों में ट्रेनों के ठहराव बहाल करने, ओडिशा के सीमा अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशनों को ईस्ट कोस्ट रेलवे में शामिल कर झारसुगुड़ा रेल डिवीजन बनाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम से एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में झारसुगुड़ा, कुचिंडा देवगढ़ होते हुए धामरा पोर्ट तक नई रेललाइन निर्माण, दक्षिण ओडिशा के टिटलागढ़ में रेल डिवीजन निर्माण की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सांसद नितेश गंगदेव ने माझी के ज्ञापन को अपने अनुशंसा के साथ रेल मंत्री को दे दिया है। पूर्व विधायक वृंदावन माझी के साथ बामड़ा प्रखंड के केसाइबहल समिति सदस्य पद्मचरण गुरु, किरमिरा प्रखंड के पद्मलोचन बुदुला, लिगराज प्रधान, त्रिलोचन डनसेना, प्रभाकर ओराम शामिल थे।
दुष्कर्म मामले में अध्यापक खगेंद्रनाथ निर्दोष करार
संवाद सूत्र, संबलपुर : छह वर्ष पहले नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार और नौकरी से निलंबित संबलपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व विभागीय मुख्य अध्यापक खगेंद्रनाथ सेठी को संबलपुर अतिरिक्त सत्र तथा विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) मधुमिता महांती ने निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015 में संबलपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के तत्कालीन विभागीय मुख्य अध्यापक खगेंद्रनाथ सेठी के खिलाफ बुर्ला थाना में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अध्यापक खगेंद्रनाथ को गिरफ्तार किया था, जबकि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 18 गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र और अध्यापक खगेंद्रनाथ के वकीलों की जिरह पर विचार करने के बाद दुष्कर्म के आरोप से अध्यापक खगेंद्रनाथ सेठी को शुक्रवार के दिन निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। अध्यापक की ओर से अधिवक्ता विभूति भूषण पटनायक, प्रदीप कुमार मिश्र, सुदीप्त रंजन पंडा और युधिष्ठिर प्रधान मामले की पैरवी कर रहे थे।