बगैर मास्क वालों से वसूला 72 हजार रुपये जुर्माना
राउरकेला जिला पुलिस की ओर से शहर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पुलिस की एनफोरसमेंट टीम ने 14 अप्रैल सुबह 6 बजे से 15 अप्रैल सुबह 6 बजे तक मास्क नही पहन कर बाहर में घूमने वालों से जुर्माना के बावत 72 हजार 200 रुपये वसूल किए।
जागरण संवाददाता, राउरकेला : राउरकेला जिला पुलिस की ओर से शहर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पुलिस की एनफोरसमेंट टीम ने 14 अप्रैल सुबह 6 बजे से 15 अप्रैल सुबह 6 बजे तक मास्क नही पहन कर बाहर में घूमने वालों से जुर्माना के बावत 72 हजार 200 रुपये वसूल किए। इसी तरह कोरोना नियम का उल्लंघन करने, शारीरिक दूरी पालन नही करने वाले पांच दुकानों को पुलिस विभाग की ओर से सील किया गया। इसके तहत दो दुकान उदितनगर थाना अंर्तगत, सेक्टर-19 थाना अंर्तगत दो दुकान और झीरपानी पुलिस थाना अंतर्गत एक दुकान को सील किया गया। राउरकेला जिला पुलिस की ओर से इंटर स्टेट बार्डर में जांच, चेकपोस्ट बिसरा थाना अंर्तगत महिपानी में बनाया गया है। इस दौरान दूसरे राज्यों से होकर इस मार्ग से ओडिशा में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच के लिए 24 घंटे पुलिस बल तैनात किया गया है। बीरिमत्रपुर के शंख नदी पुलिया पर भी ब बीरमित्रपुर और ब्राह्मणीतरंग पुलिस संयुक्त रूप से चेक पोस्ट बना कर जांच अभियान चला रही है। राउरकेला पुलिस विभाग ने यह जानकारी दी है।
दूसरे राज्य से आने वालों के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट जरूरी : राउरकेला जिला पुलिस की ओर से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने का प्रमाण होने के बाद ही राउरकेला में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। बस, ट्रेन, हवाई जहाज अथवा कार आदि से आने वाले सभी लोगों पर यह नियम लागू होगा। जिनके पास कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अथवा वैक्सीन की दोनों डोज लेने का प्रमाण नहीं होगा, उन्हें सात दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। आरटी-पीसीआर जांच में लक्षण पाए जाने पर घर अथवा अस्पताल में क्वारंटाइन किया जाएगा। पुलिस विभाग ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है ताकि दूसरे चरण में कोरोना संक्रमण को हराया जा सके।