लूट व छिनतई में दो साल की सजा
फर्टिलाइजर में चेन व मंगलसूत्र लूट व छिनतई के मामले में शुक्रवार को राउरकेला जेएमएफसी धनंजय नायक की अदालत ने आरोपित नवकृष्ण नगर निवासी विजेन्द्र उर्फ बाबू साबत को दोषी करार देते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
जासं, राउरकेला : फर्टिलाइजर में चेन व मंगलसूत्र लूट व छिनतई के मामले में शुक्रवार को राउरकेला जेएमएफसी धनंजय नायक की अदालत ने आरोपित नवकृष्ण नगर निवासी विजेन्द्र उर्फ बाबू साबत को दोषी करार देते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर सजा की अवधि एक महीने अतिरिक्त होगी।
फर्टिलाइजर निवासी शुभलक्ष्मी स्वाईं एवं बेटी दिव्यरुपा स्वाईं 8 मई 2019 को सब्जी मार्केट से लौट रही थी तभी ए-32 के पास विजेन्द्र ने 18 ग्राम सोने की चेन व 5 ग्राम का मंगलसूत्र छीनकर भागने की कोशिश की लेकिन दिव्यरूपा ने उसका पीछा किया एवं पकड़ लिया। स्थानीय लोगों की सहायता से छिनतई के सामान के साथ आरोपित को टांगरपाली पुलिस के हवाले किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया था। इस मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी धनंजय नायक ने पांच गवाहों के बयान एवं प्राप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायी है। सरकारी वकील संतोष कुमार नायक एवं सुनील तिर्की ने पैरवी की थी।