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नया मोटरयान कानून लागू कराने राउरकेला पुलिस ने कसी कमर

शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन के चलते बढ़ती दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 02 Dec 2020 06:21 AM (IST)Updated: Wed, 02 Dec 2020 06:21 AM (IST)
नया मोटरयान कानून लागू कराने राउरकेला पुलिस ने कसी कमर
नया मोटरयान कानून लागू कराने राउरकेला पुलिस ने कसी कमर

जागरण संवाददाता, राउरकेला : शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन के चलते बढ़ती दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ वाहन चालकों पर जुर्माना एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राउरकेला पुलिस जिला एसपी की ओर से इसके लिए दो डीएसपी व एसडीपीओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में जोन-1 के डीएसपी, यातायात विभाग के कर्मचारी एक सेक्शन फोर्स के साथ झीरपानी थाना, सेक्टर-3 थाना, सेक्टर-7 थाना, सेक्टर-15 थाना, सेक्टर-19 थाना क्षेत्र में जांच करेंगे। इसी प्रकार दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह में जोन-2 के डीएसपी, यातायात विभाग के अधिकारी व कर्मचारी एक सेक्शन फोर्स के साथ उदितनगर थाना, प्लांट साइट थाना, टांगरपाली थाना, बंडामुंडा थाना, बिसरा थाना क्षेत्र में वाहनों की जांच करेंगे। तीसरे सप्ताह में पानपोष एसडीपीओ, यातायात विभाग के अधिकारी व कर्मचारी एक सेक्शन फोर्स के साथ रघुनाथपाली थाना, छेंड थाना, लाठीकटा थाना क्षेत्र में वाहनों की जांच करेंगे। चौथे सप्ताह में बणई के एसडीपीओ यातायात पुलिस के साथ बणई थाना, लहुणीपाड़ा थाना, गुरुडिया थाना, टिकायतपाली थाना, गुरुंडिया थाना, चांदीपोष थाना, केबलांग थाना, कोइड़ा थाना, महुपादा थान अंचल में जांच अभियान चलाएंगे। नए मोटरयान कानून के अनुसार बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपये के साथ तीन महीने तक लाइसेंस रद, ट्रिपल राइडिग पर एक हजार रुपये जुर्माना एवं तीन महीने तक लाइसेंस रद, बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाने पर एक हजार रुपये जुर्माना, नाबालिग को वाहन देने पर अभिभावक पर 25 हजार रुपये जुर्माना के साथ तीन साल की सजा, शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना, खतरनाक वाहन चालन पर पांच हजार रुपये जुर्माना, यातायात नियम का उल्लंघन करने पर पांच सौ रुपये जुर्माना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5 हजार रुपये जुर्माना, बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर दो हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

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