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सेंट्रल जीएसटी कार्यालय के आधा दर्जन कर्मी कोरोना पॉजिटिव

नगर स्थित सेंट्रल जीएसटी कार्यालय के आधा दर्जन कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Apr 2021 09:39 PM (IST)Updated: Thu, 22 Apr 2021 09:39 PM (IST)
सेंट्रल जीएसटी कार्यालय के आधा दर्जन कर्मी कोरोना पॉजिटिव
सेंट्रल जीएसटी कार्यालय के आधा दर्जन कर्मी कोरोना पॉजिटिव

जासं, राउरकेला : नगर स्थित सेंट्रल जीएसटी कार्यालय के आधा दर्जन कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें कुछ कर्मचारियों की हालत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि कुछ का होम क्वारंटाइन में इलाज चल रहा है। इनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर जांच तेज की गई है। इससे पहले उदितनगर स्थित ओडिशा जीएसटी कार्यालय के कुछ अधिकारी संक्रमित पाए गए थे एवं उनका इलाज चल रहा है। नया बाजार सेक्टर-21 स्थित सेंट्रल जीएसटी कार्यालय के कर्मचारियों का नमूना जांच के लिए भेजा गया था। इनमें आधा दर्जन कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उदितनगर ओडिशा जीएसटी कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यहां भी सतर्कता बढ़ाई गई है। सुंदरगढ़ उपजिलापाल कोर्ट परिसर निषेधांचल घोषित : सुंदरगढ़ अदालत परिसर में एक से अधिक लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस क्षेत्र को निषेधांचल घोषित किया गया है। सुंदरगढ़ उपजिलापाल तथा अनुमंडलीय दंडाधिकारी अभिमन्यु बेहरा की अदालत परिसर को भी पांच दिन के लिए निषेधांचल घोषित किया गया है। निर्देश के अनुसार 22 से 26 अप्रैल तक यह आदेश प्रभावी होगा। इस दौरान इस क्षेत्र में किसी के जाने आने पर संपूर्ण पाबंदी होगी। टांगरपाली ब्लाक के गमारडीह पंचायत को भी निषेधांचल घोषित किया गया है। 20 से 26 अप्रैल तक यह आदेश प्रभावी होगा। संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सरपंच के द्वारा संबंधित क्षेत्र के लिए यह आदेश जारी किया गया है। लाइंग, ढेलुआं, चुंगीमाटी एवं पानपोष पंचायत 26 तक लाकडाउन : बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए लाठीकटा व राजगांगपुर ब्लाक के लाइंग, ढेलुआं, चुंगीमाटी एवं पानपोष पंचायत क्षेत्र में 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। संबंधित क्षेत्र के सरपंचों ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। इस दौरान बाहरी लोगों के पंचायत के अंदर प्रवेश तथा स्थानीय लोगों को बिना जरूरी काम के बाहर जाने पर रोक लगी है। लॉकडाउन 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 26 अप्रैल की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। इसी तरह कोरोना मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण पानपोष पंचायत को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। पानपोष एवं चुंगीमाटी पंचायत को निषेधांचल घोषित करने के साथ ही इसमें नियमों का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध लोगों से किया गया है।

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