नगर निगम ने तय किया दुकानों के खुलने-बंद होने का समय
शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों के पाए जाने के बाद महानगर निगम की ओर से बुधवार को दुकानों को खोलने-बंद करने संबंधित नया दिशा निर्देश जारी किया गया है तथा अगले आदेश तक इसका कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
जागरण संवाददाता, राउरकेला : शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों के पाए जाने के बाद महानगर निगम की ओर से बुधवार को दुकानों को खोलने-बंद करने संबंधित नया दिशा निर्देश जारी किया गया है तथा अगले आदेश तक इसका कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। केवल लाइसेंस प्राप्त दुकान ही लॉक डाउन के दौरान निर्धारित समय पर खुलेंगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन व बफर जोन को इससे अलग रखा गया है। नगर निगम के आयुक्त दिव्यज्योति परीडा की ओर से बुधवार को जारी निर्देश के अनुसार, सरकारी राशन दुकान के अलावा खाद्य सामग्री वाली ग्रासरी दुकानें सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। सब्जी, मशरूम एवं फल की दुकानों के लिए भी सुबह 7 से 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है जबकि मांस, मछली, चिकन की दुकानें सप्ताह के केवल एक दिन रविवार को सुबह 7 से 12 बजे खुलेंगी। अंडा की दुकानें हर दिन सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेंगी। पंखा, एसी, फ्रीज, कंप्यूटर आदि की मरम्मत करने वाली बिजली की दुकानें सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेंगी। दवा दुकानें हमेशा की तरह खुली रहेंगी जबकि क्लिनिक व पैथोलॉजी लैब सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। वाहन मरम्मत, बैटरी व टायर मरम्मत, निर्माण सामग्री, हार्डवेयर व सेनिटरी की दुकानें सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेंगी। सड़क, जलापूíत, सफाई, सीवरेज, बिजली तार मरम्मत, औद्योगिक काम, बैंक, बीमा आदि कार्यालय भी सरकारी निर्देशों के अनुसार खुले रहेंगे। निजी क्षेत्र में काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन, आइटी, मोटर मैकेनिक क्षेत्र में काम करने वालों को भी अपने पास पर्याप्त प्रमाण रखना होगा तथा उन्हें सुबह 7 से 12 तथा शाम को 5 से 8 बजे तक का समय दिया गया है। मछली पालन, कृषि सामग्री, बीज, खाद, पशु खाद्य की दुकानें 7 से 12 बजे तक खुलेंगी। होटल व रेस्टोरेंट तैयार भोजन की आपूर्ति सुबह 8 से 2 तथा शाम को 6 से 8 बजे तक कर सकेंगे। बेकरी व मिठाई की दुकानें 7 से 12 बजे तक खुलेंगी। दूध तथा ओमफेड पार्लर सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम को 5 से 8 बजे तक खुलेंगे।