Move to Jagran APP

ओडिशा में आश्रय गृह चलाने वाले ब्रिटिश नागरिक पर यौन शोषण का आरोप

झारसुगुड़ा में अनाथालय चलाने वाले एक 68 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक पर लगा यौनाचार का आरोप तीन एससीएसटी कानून एवं 10 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज।

By Babita kashyapEdited By: Published: Fri, 21 Aug 2020 07:47 AM (IST)Updated: Fri, 21 Aug 2020 07:47 AM (IST)
ओडिशा में आश्रय गृह चलाने वाले ब्रिटिश नागरिक पर यौन शोषण का आरोप
ओडिशा में आश्रय गृह चलाने वाले ब्रिटिश नागरिक पर यौन शोषण का आरोप

झारसुगुडा, एएनआइ। ओडिशा पुलिस ने राज्य के पश्चिमी जिले झारसुगुड़ा में अनाथालय चलाने वाले एक 68 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक को अप्राकृतिक यौनाचार जैसे संगीन आरोप में वीरवार को गिरफ्तार किया है। झारसुगुडा पुलिस के अनुसार के जॉन पैट्रिक ब्रीज शहर के कॉक्स कॉलोनी इलाके में फेथ आउटरीच नामक एक बाल आश्रय गृह चलाता है, जहां आदिवासी छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। ब्रिज को एक नाबालिग आदिवासी द्वारा शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ झारसुगुडा थाने में तीन एससीएसटी कानून एवं 10 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। 

loksabha election banner

 थाना अधिकारी सावित्री बल के अनुसार, 14 अगस्‍त को  झारसुगुड़ा थाना में दर्ज करवायी गयी शिकायत के अनुसार कोक्स कालोनी स्थित फेथ आउटरीच के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाला 17 वर्षीय एक छात्र ने  जॉन सी ब्रीज पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। यह छात्र फेथ आउटरीच में बाइबल शिक्षा ले रहा था। छात्र का कहना था कि साल 2015 में संस्था के संस्थापक जॉन सी ब्रीज ने उसका अप्राकृतिक यौन शोषण किया था। उसने बताया कि जिला सुंदरगढ़ के का रहने वाले एक व्यक्ति ने भी पले इसी तरह का आरोप लगाया था।

इस मामले में झारसुगुड़ा थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और वह जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार फेथ आउटरीच के मुख्य आरोपित जॉन सी ब्रीज के विरोध में न्यूजीलैंड दूतावास में भी राज्य सरकार के पास इसी प्रकार का संगीन आरोप लगा था। इसके बाद राज्य सरकार के मुख्य सचिव के आदेश पर जिलाधीश व जिला पुलिस अधीक्षक ने अलग-अलग जांच कर रिपोर्ट सौंपी थी। जिसके बाद उसे वहां से हटा दिया गया था।

गौरतलब है कि कंधमाल अंचल से हर साल बड़ी संख्‍या में आने वाले गरीब छात्र-छात्राएं फेथ आउट रीच में रहकर पढ़ाई करते हैं। इस घटना के बाद से संस्थान के बारे में विभिन्‍न तरह की चर्चाएं हो रही हैं और उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाये जा रहे हैं। थाना अधिकारी सावित्री बल के अनुसार एसडीएम कोर्ट इस मामले में आरोपित का जमानत नामंजूर कर दी है और उसे उप कारागार भेज दिया गया है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.