ट्रैवल बिल ठगी मामले में पाठक बाप-बेटे को मिली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत
65 लाख 16 हजार रुपए की ट्रैवल बिल ठगी मामले में हाईकोर्ट ने आइएफएस ऑफिसर अभयकांत पाठक और उनके बेटे आकाश पाठक को सशर्त जमानत दे दी है। दो लाख रुपए के दो जमानतदार के बदले में अभयकांत पाठक निचली अदालत से जमानत पर जा सकेंगे।
कटक, जागरण संवाददाता। चार्टर विमान बुकिंग कर 65 लाख 16 हजार रुपए की ट्रैवल बिल ठगी मामले में हाईकोर्ट ने आइएफएस ऑफिसर अभयकांत पाठक और उनके बेटे आकाश पाठक को सशर्त जमानत दे दी है। इसी के साथ अभयकांत पाठक को जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है, मगर उनके बेटे आकाश पाठक को अभी भी जेल में ही रहना होगा।
जानकारी के मुताबिक दो लाख रुपए के दो जमानतदार के बदले में अभयकांत पाठक निचली अदालत से जमानत पर जा सकेंगे। जमानत में जाने के बाद दोनों याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के समक्ष जरूरत पड़ने पर हाजिर होंगे और जांच प्रक्रिया में हर तरह का सहयोग करेंगे। इसके साथ ही साथ इस मामले में मौजूद ठोस सबूत को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह की कोशिश नहीं करेंगे।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को लेकर गठित खंडपीठ ने दोनों पाठक बाप बेटों की ओर से दायर अलग अलग याचिका की सुनवाई करते हुए अपनी राय में यह निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील पितांबर आचार्य इन मामलों का संचालन कर रहे थे जबकि वकील सौमिक त्रिपाठी, ऐश्वर्या दास, अभिषेक महांती प्रमुख उन्हें सहयोग कर रहे थे।
गौरतलब है कि इसी के साथ अभयकांत पाठक को जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि उनके बेटे आकाश पाठक को अभी भी जेल में ही रहना होगा क्योंकि उनके खिलाफ अभी भी क्राइमब्राच के पास दर्ज मामले में जमानत नहीं मिली है।