Nagar Nigam Chunav: ओडिशा में नगर निगम चुनाव में देरी को लेकर हाइकोर्ट में दायर किए गए तीन मामले
Odisha Municipal Elections नगर निगम चुनाव में हो रही देरी को लेकर हाइकोर्ट में तीन मामले दायर किये गए हैं। याचिका में दर्शाया गया है की नगर निगम सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने में इस बीच 3 साल बीत चुका है लेकिन चुनाव नहीं किया जा रहा है।
कटक, जागरण संवाददाता। राज्य के विभिन्न पौरांचल में चुनाव में देरी होने की मुद्दे को लेकर हाइकोर्ट में तीन अलग-अलग मामले दायर किये गए हैं । पूर्व मंत्री समीर दे, पुरी के विधायक जयंत कुमार षडंगी और पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रसन्न कुमार मिश्र की ओर से तीन अलग-अलग मामले दायर किये गए हैं। कटक, पुरी और भुवनेश्वर नगर निगम में चुनाव के लिए तुरंत विज्ञप्ति प्रकाशित करने के लिए हाइकोर्ट निर्देश दे, यह गुहार लगाते हुए यह मामला दायर किया गया है।
हाइकोर्ट में दायर सभी याचिका में यह दर्शाया गया है की, राज्य में नगर निगम सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने में इस बीच 3 साल बीत चुका है, लेकिन नगर निगम चुनाव नहीं किया जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग अपना संवैधानिक जिम्मेदारी को संपादन करने में नाकाम हुए हैं। अगर नगर निगम चुनाव निर्धारित समय पर करने के लिए कुछ भी समस्या हो तो राज्य चुनाव आयोग हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में जा सकेंगे। लेकिन विभिन्न बहानाबाजी दिखाकर गैरकानूनी तौर पर पौर चुनाव में देरी किया जा रहा है।
यह गणतंत्र व्यवस्था और गणतंत्र के प्रति असम्मान है। तुरंत नगर निगम चुनाव के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए। इसके लिए हाइकोर्ट राज्य चुनाव आयोग के निर्देश दे, यह बात आवेदन में दर्शाया गया है। इस मामले में राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार आदि को पक्ष बनाया गया है। तीनों याचिकाकर्तायों की ओर से वकील पीतांबरा आचार्य मामले का संचालन कर रहे हैं। वकील संजय रथ, सौमिक स्पंदन त्रिपाठी, विश्वरूपा पति उन्हें मामला संचालन में सहयोग कर रहे हैं।