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School Fees Issue: ओडिशा हाईकोर्ट में स्कूल फीस विवाद मामले की सुनवाई खत्म, फैसला सुरक्षित

School Fees Issue in Odisha ओडिशा हाईकोर्ट (Odisha High court) में स्‍कूल फीस को लेकर मामले की सुनवाई खत्‍म हो गई है। इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। डेढ़ घंटे की सुनवाई के दौरान तमाम पक्षों ने खंडपीठ को मौका दिया।

By Babita KashyapEdited By: Published: Fri, 08 Jan 2021 12:18 PM (IST)Updated: Fri, 08 Jan 2021 12:18 PM (IST)
ओडिशा हाईकोर्ट में स्कूल फीस विवाद मामले की सुनवाई खत्म

कटक, जागरण  संवाददाता। स्कूल फीस विवाद (School Fees Issue) को लेकर हाईकोर्ट में दायर मामले की सुनवाई गुरुवार को खत्म हुई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ जस्टिस एस.मुरलीधर और न्यायाधीश डॉ जस्टिस वी.आर षड़ंगी को लेकर गठित खंडपीठ मामले की सुनवाई खत्म कर राय को सुरक्षित रखा है। गुरुवार को इस मामला संबंधित सुनवाई विस्तार से चली। डेढ़ घंटे की सुनवाई के दौरान तमाम पक्षों को खंडपीठ ने अपना पक्ष रखने के लिए पूरा मौका दिया और विस्तृत से सुनवाई किया। 

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 एमओयू का विरोध 

सुनवाई के दौरान विद्यालय व गण शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के प्रस्ताव और एमओयू के बारे में अभिभावक संघ के वकील ध्यान केंद्रित करते हुए उसे कार्य में लाए जाने के लिए बहस में दर्शाए। दूसरी और कुछ निजी स्कूल संघ की ओर से सुनवाई के दौरान एमओयू का विरोध किया गया। लेकिन हाईकोर्ट के खंडपीठ स्कूल फीस छूट संबंधित एमओयू  के ऊपर काफी अहमियत दी है। जो पक्ष एमओयू का विरोध कर रहे हैं वह अलग से मामला दायर कर सकेंगे यह बात खंडपीठ ने स्पष्ट किया है। 

 खत्म होने से अभिभावकों को राहत 

इस मामले की सुनवाई खत्म होने से अभिभावकों को राहत मिली है। ओडिशा अभिभावक संघ के अध्यक्ष बासुदेव भट्ट और सह अध्यक्ष प्रसन्न बिसोई ने काफी खुशी जताते हुए गण माध्यम से कहा है निश्चित तौर पर आशा अनुकूल राय मिलेगी। हाईकोर्ट के निर्देश के तहत गण शिक्षा विभाग के सचिव को लेकर आयोजित बैठक में स्कूल संघ अभिभावक संघ आदि के अधिकारियों को लेकर बैठक हुई थी और एमओयू तैयार की गई थी। उस एमओयू के तहत स्कूल फीस के आधार पर स्लैब तैयार की गई थी। उस स्लैब के तहत 7.5 फ़ीसदी से लेकर 26 फ़ीसदी तक फीस की रिआयत देने के लिए सहमति हुई थी।


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