सरकारी दफ्तरों में ताला जड़ वकीलों ने किया प्रदर्शन
बीते दिनों वकील देवी प्रसाद पटनायक पर हमला मामले में हाईकोर्ट बार
जेएनएन, कटक/भुवनेश्वर : बीते दिनों वकील देवी प्रसाद पटनायक पर हमला मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एवं वकील संघ के सदस्यों ने मंगलवार को विभिन्न सरकारी दफ्तरों में तालाबंदी कर जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। इससे शहर के विभिन्न सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहा। खासकर केंद्रांचल राजस्व आयुक्त, जिलाधीश, आरटीओ आदि के दफ्तर के सामने वकीलों के विरोध-प्रदर्शन से सरकारी कामकाज प्रभावित रहा। इस दौरान वकीलों ने कटक जिला एवं दौरा जज सत्य नारायण मिश्र को भी कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया।
आंदोलनकारी वकील देवी प्रसाद पटनायक मामले में पुलिसकर्मियों को बचाने वाले पुलिस कमिश्नर सत्यजीत महांती एवं कटक डीसीपी अखिलेश्वर ¨सह का इस्तीफा मांगने सहित आरोपित तीन पुलिसकर्मियों तथा अन्य एक अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे।
इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यालय में वकीलों की उक्त मामले को लेकर बैठक हुई थी। इसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीकांत नायक एवं तमाम पदाधिकारी व सदस्यों की उपस्थिति में मंगलवार से विभिन्न सरकारी दफ्तरों को बंद करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही गुरुवार को नवीन निवास के सामने आंदोलन करने समेत मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए जाने का निर्णय लिया।
उल्लेखनीय है कि विगत 28 अगस्त को वकील देवी प्रसाद पटनायक एवं पुलिस कर्मचारी के बीच मारपीट हुई थी, इसमें वकील पटनायक लहुलूहान हो गए थे। पुलिस उन्हें थाना ले गई थी। इसकी सूचना वकीलों को मिलने के बाद काफी संख्या में वकील चाउलियांगज थाना पहुंचे, तब पुलिस ने पटनायक को छोड़ दिया था। इसी कार्रवाई को लेकर उसी रात से ही वकीलों ने पुलिस खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर दिया और 29 अगस्त को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक के बाद वकील तीन पुलिस कर्मचारी एवं अन्य एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे है जो अब तक जारी है।
आज कोर्ट में दाखिल हो सकती है जांच रिपोर्ट
पुलिस-वकील विवाद को लेकर नेशनलिस्ट लायर्स फोरम की ओर से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई। इस याचिका की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस संजू पंडा एवं न्यायाधीश जस्टिस जेपी दास को लेकर गठित खंडपीठ में सोमवार को हुई थी। इस दौरान क्राइमब्रांच के डीआइजी हिमांशु लाल निजी तौर पर अदालत में हाजिर हुए थे और घटना की जांच खत्म होने में और कुछ दिन की उन्होंने मोहलत मांगी थी। इस पर कोर्ट ने बुधवार तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का उन्हें निर्देश दिया है।