खरश्रोता आंदोलन में शामिल दो पूर्व विधायक के साथ 140 लोगों को हाईकोर्ट से अंतरिम सुरक्षा
खरश्रोता आंदोलन (Kharshrota Movement) में शामिल दो पूर्व विधायक के साथ 140 आंदोलनकारियों को हाईकोर्ट से सुरक्षा मिली है। खरश्रोता में निर्माण होने वाली पेय जल प्रकल्प (Drinking Water Project) को लेकर 13 अगस्त को पुलिस और जनता के बीच झड़प हुई थी।
कटक, जागरण संवाददाता। केंद्रपड़ा जिला राजकोनिका ब्लॉक के भारीगदा में प्रस्तावित पेय जल प्रकल्प (Drinking Water Project) का विरोध करने वाले 140 आंदोलनकारियों को हाईकोर्ट से सुरक्षा मिली है। राजकनिका थाने में आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी को टालने के लिए दो पूर्व विधायक दोलगोविंद नायक और देवेंद्र शर्मा के साथ-साथ 140 लोगों ने तीन अलग-अलग जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस शत्रुघ्न पुजारी को लेकर गठित खंडपीठ अग्रिम जमानत याचिका की प्राथमिक सुनवाई करते हुए केस डायरी दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है।
साथ ही साथ अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह बात अपनी निर्देश में हाईकोर्ट ने स्पष्ट की है। मिली जानकारी के मुताबिक, खरश्रोता में निर्माण होने वाली पेय जल प्रकल्प को लेकर 13 अगस्त को पुलिस और जनता के बीच झड़प हुई थी।
जिसमें हजारों की तादाद में महिला और पुरुष शामिल हुए थे और पुलिस बैरिकेड को तोड़कर प्रकल्प की जगह तक जबरन घुस गए थे। यहां तक की घटनास्थल में व्यापक तोड़फोड़ करने की बात को राजकनीका थाने में दर्ज शिकायत में लिखा गया था। जिसके आधार पर 24 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। उसी मामले में पुलिस आंदोलनकारियों को खोज कर गिरफ्तार करने का आरोप लगाया जा रहा था। ऐसे में अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाते हुए दो पूर्व विधायक के साथ 140 लोगों ने हाईकोर्ट में गुहार लगायी हैं। याचिकाकर्तायों की ओर से वरिष्ठ वकील धरणीधर नायक मामले का संचालन कर रहे हैं जबकि वकील क्षिरोद राउत उनका सहयोग कर रहे हैं।