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ओडिशा में डाक्टर के कितने पद रिक्त पड़े है, अवगत किया जाए; हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश

ओडिशा हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार से पूछा है कि सरकारी अस्‍पतालों में कितने पद रिक्‍त पड़े हैं और उसे भरने में कितने दिन लगेंगे। इस संबंध में 27 अगस्त के अंदर हलफनामा दाखिल करते हुए तमाम तथ्य अदालत को देने कि लिए निर्देश दिया गया है।

By Babita KashyapEdited By: Published: Wed, 11 Aug 2021 12:02 PM (IST)Updated: Wed, 11 Aug 2021 12:02 PM (IST)
ओडिशा में डाक्टर के कितने पद रिक्त पड़े है, अवगत किया जाए; हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश
हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश डाक्टर पद को जल्द से जल्द भरने के लिए ठोस कदम उठाए

कटक, जागरण संवाददाता। ओडिशा में सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में कितने डॉक्टर पदवी रिक्त पड़े हैं। उसे भरने के लिए और कितने दिन लगेंगे। इस संबंध में हलफनामे के जरिए तथ्य रखने को हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से इस संबन्ध में हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है।

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इस संदर्भ में तमाम तथ्य हलफनामा के जरिए अवगत कराने के लिए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस बी पी राऊतराय को लेकर गठित खंडपीठ ने वकिल व सामाजिक कार्यकर्त्ता चित्त रंजन महांति की ओर से दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। पिछले जुलाई 2 तारीख को ओडिशा लोक सेवा आयोग यानी ओपीएससी की ओर से दाखिल हलफनामे में कुछ डाक्टर पदवी भरे जाने के लिए अनुमोदन संबंध में जिक्र किया गया था। लेकिन उसकी स्थिति अब क्या है उस बारे में अदालत ने जानना चाहा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव को आगामी अगस्त 27 तारीख के अंदर उस बारे में हलफनामा दाखिल करते हुए तमाम तथ्य अदालत को देने कि लिए निर्देश दिया गया है। यह निर्देश खंडपीठ ने दिया है।

विदित है कि तारीख 3 जनवरी 2020 को हाईकोर्ट इस संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य में खाली पड़ने वाली डाक्टर पदवी को जल्द से जल्द भरने के लिए ठोस कदम उठाए जाने के ऊपर एहमियत दिया था। रिक्त डॉक्टर पदवी भरने के लिए कितनी समय जरूरत है उस बारे में स्पष्ट करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश भी दी गई थी।


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